नगर पंचायत में अतिक्रमण पर सख्ती, 24 घंटे में हटाने का निर्देश

नगर पंचायत में अतिक्रमण पर सख्ती, 24 घंटे में हटाने का निर्देश

By Dipankar Shriwastaw | February 24, 2026 6:43 PM

नवहट्टा. नगर पंचायत द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सड़कों पर अवैध कब्जे के कई मामले सामने आये हैं. प्रशासन ने बताया कि ठेला, रेहड़ी, अस्थायी दुकान, फ्रिज, परचून की दुकान, सब्जी-फल दुकान, मांस–मछली की दुकान, गैराज, बाइक व कार रिपेयरिंग एवं वाशिंग शॉप, ऑटो, छज्जा, सीढ़ी, रैम्प, गिट्टी-बालू, ईंट तथा बाउंड्री वाल बनाकर सार्वजनिक मार्गों का अतिक्रमण किया गया है. प्रशासन के अनुसार इन अतिक्रमणों के कारण सड़कों पर लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार ने स्पष्ट किया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2021 की धारा 435 के तहत बिना सक्षम पदाधिकारी की लिखित अनुमति के सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सीवरेज व पार्क पर स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है. दोष सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है. नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार ने संबंधित लोगों को 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा. प्रशासन ने इसे सख्त ताकीद बताते हुए कहा है कि आदेश की अवहेलना करने वाले स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे.