मोतिहारी में खाता-109 की जमीन पर प्रशासन सख्त, एडीएम बोले- नहीं हुई खरीद-बिक्री

Motihari News: मोतिहारी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाता संख्या-109 की जमीन वर्ष 2023 के बाद नहीं बिकी है. एडीएम मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में अपील की तैयारी चल रही है और जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी गलत है. साथ ही प्रशासन ने अवैध कब्जा रोकने के लिए भौतिक सत्यापन के निर्देश भी दिए हैं.

By Purushottam Kumar | July 6, 2026 9:23 PM

मोतिहारी से सच्चिदानंद सत्यार्थी की रिपोर्ट

Motihari News: मोतिहारी में खाता संख्या-109 की जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वर्ष 2023 के बाद इस खाते की कोई जमीन नहीं बिकी है. अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील की तैयारी की जा रही है.

खाता संख्या-109 की जमीन नहीं बिकी

अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मोतिहारी चीनी मिल की जमीन को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप संबंधित खातों को नियमानुसार रोक सूची से हटाया गया था. हालांकि खाता संख्या-109 की जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हुई है और इस संबंध में फैलाई जा रही चर्चाएं पूरी तरह गलत हैं.

जिला अवर निबंधन कार्यालय से मंगाई गई रिपोर्ट

एडीएम ने बताया कि मामले की सत्यता जानने के लिए जिला अवर निबंधन कार्यालय से रिपोर्ट मंगाई गई. सभी संचिकाओं की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि एक दिसंबर 2025 को खाता संख्या-109 को रोक सूची से मुक्त किए जाने के बावजूद इस खाते की किसी भी जमीन का निबंधन नहीं हुआ है.

अपील की तैयारी के कारण नहीं हुई खरीद-बिक्री

प्रशासन के अनुसार खाता संख्या-109 से संबंधित मामले में आगे अपील दायर करने की तैयारी चल रही है. इसी कारण इस खाते की जमीन की खरीद-बिक्री नहीं की गई है. प्रशासन ने कहा कि इस विषय में भ्रामक जानकारी फैलाना उचित नहीं है.

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

एडीएम मुकेश कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग जानबूझकर इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं. यदि किसी ने विधि-विरुद्ध कार्य किया या भ्रामक सूचना फैलाकर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश की, तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

जमीन का होगा भौतिक सत्यापन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाता संख्या-109 की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके लिए अंचल अधिकारी मोतिहारी और संबंधित अंचल अमीन को जमीन का भौतिक सत्यापन कर शीघ्र रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.