जमशेदपुर में बढ़ाई गई धारा 163, 6 थाना क्षेत्रों में आज रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू
Section 163 Imposed in Jamshedpur: जमशेदपुर के बिष्टुपुर बार घटना के बाद जिला प्रशासन ने साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में धारा 163 की अवधि आज रात 10 बजे तक बढ़ा दी है. आवश्यक सेवाओं और धार्मिक कार्यों को छूट दी गई है.
जमशेदपुर से अशोक झा की रिपोर्ट
Section 163 Imposed in Jamshedpur: जमशेदपुर बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट की घटना के बाद शहर में उपजे तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है. धालभूम एसडीओ अर्णव मिश्रा ने शहर के छह प्रमुख थाना क्षेत्रों में पहले से लागू निषेधाज्ञा (धारा 163) की अवधि तीन जुलाई की रात 10 बजे तक बढ़ा दी है. साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में 1 जुलाई से धारा-163 लागू की गई थी. शुक्रवार को जमशेदपुर बंद के दौरान शहर में अमन-शांति और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसडीएम कोर्ट ने पूर्व के आदेश की अवधि को बढ़ाने का आदेश जारी किया है.
जरूरी सेवाओं और धार्मिक कार्यों को पहले जैसी छूट
आदेश के दौरान ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, स्वास्थ्यकर्मियों और मीडियाकर्मियों को काम करने की पूरी छूट रहेगी. बारात, शव यात्रा, पूजा-पाठ और धार्मिक जुलूसों को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है. सिख समाज को पारंपरिक कृपाण और नेपाली समुदाय को खुकरी रखने की धार्मिक छूट जारी रहेगी.
इन पर रहेगी रोक
- किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव या पुतला दहन पर पूरी तरह रोक है.
- उपद्रव या शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर जमा नहीं हो सकेंगे.
- लाठी-डंडे, तीर-धनुष, भाला या किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
- बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
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