[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार सीतामढ़ी बिहार के इन इलाकों में 2027 तक नहीं खरीद पाएंगे जमीन, सरकार ने जारी किया आदेश

बिहार के इन इलाकों में 2027 तक नहीं खरीद पाएंगे जमीन, सरकार ने जारी किया आदेश

0
बिहार के इन इलाकों में 2027 तक नहीं खरीद पाएंगे जमीन, सरकार ने जारी किया आदेश
सांकेतिक तस्वीर

सीतामढ़ी से रतिकांत झा की रिपोर्ट

Bihar News: बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्तावित सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में मास्टर प्लान तैयार होने तक 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवन निर्माण पर रोक लगा दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

30 जून 2027 तक लागू रहेगा प्रतिबंध

नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा 9(7) एवं नियमावली 2014 के नियम 9(8) के तहत सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में 30 जून 2027 तक किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और नए भवनों के निर्माण पर रोक रहेगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

Sitamarhi News: मास्टर प्लान तैयार करने के लिए लिया गया फैसला

नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार 26 जून 2026 को सीतामढ़ी आयोजना क्षेत्र का विस्तार किया गया था. इसके बाद प्रस्तावित सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए विशेष क्षेत्र में विकास गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है.

कई पंचायत और नगर निगम के वार्ड शामिल

अधिसूचना के अनुसार डुमरा प्रखंड के पुनौरा को टाउनशिप के कोर क्षेत्र में शामिल किया गया है. वहीं विशेष क्षेत्र में डुमरा प्रखंड के लौहदिया, कोकना, मनियारी, बखरी, रामपुर परोरी, बरहरवा, बनचौरी, खैरवा, हरिछपरा, बेरवास, भवप्रसाद, मुरादपुर, करनहिया, खरका, पुनौरा, मधुबन सहित सीतामढ़ी नगर निगम के कई वार्ड शामिल किए गए हैं. इसके अलावा परसौनी प्रखंड का देमा तथा रीगा प्रखंड के कई गांवों को भी विशेष क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया है.

जमीन की खरीद-बिक्री और भवन निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित

प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, प्लॉटिंग, भूमि विकास या नए भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं होगी. यह अधिसूचना विभागीय संकल्प संख्या-6608, दिनांक 19 जून 2026 के साथ प्रभावी रहेगी. विभाग ने सभी संबंधित लोगों से आदेश का पालन करने की अपील की है.

सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना सरकार का उद्देश्य

नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का व्यवस्थित एवं सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. मास्टर प्लान अधिसूचित होने तक संबंधित क्षेत्रों में विकास गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी.

यह भी पढ़ें: बिहार सहायक प्रोफेसर बहाली नियमावली 2026 का विरोध, आयु सीमा बढ़ाने और UGC नियम लागू करने की मांग

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel