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Home Rajya उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस की नई गाइडलाइन, ओवरहाइट डीजे, त्रिशूल, लाठी पर प्रतिबंध

कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस की नई गाइडलाइन, ओवरहाइट डीजे, त्रिशूल, लाठी पर प्रतिबंध

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कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस की नई गाइडलाइन, ओवरहाइट डीजे, त्रिशूल, लाठी पर प्रतिबंध
कांवड़ यात्रा (फाइल फोटो)

Kanwar Yatra 2025: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान हो रही मारपीट और अनुशासनहीनता पर यूपी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा मानकों में बदलाव करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सबसे अहम बदलाव ओवरहाइट डीजे और बिना साइलेंसर वाली बाइकों पर प्रतिबंध को लेकर किया गया है. ये कदम ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.

ओवरहाइट डीजे वाहनों पर लगी रोक

शनिवार को मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने कई डीजे वाहनों को रोक दिया क्योंकि इनकी ऊंचाई तय मानक से अधिक थी. जांच के दौरान 55 डीजे सेटअप की ऊंचाई 12 से 16 फीट पाई गई, जबकि अधिकतम सीमा 10 फीट निर्धारित है. इतनी ऊंचाई वाले डीजे न केवल ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, बल्कि ओवरहेड बिजली लाइनों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे थे. पुलिस ने तत्काल डीजे संचालकों से बात की और डीजे को तयशुदा मानक के अनुरूप करें, जिसके बाद संचालकों ने तुरंत ही डीजे की ऊंचाई को 10 फीट तक संशोधित किया.

त्रिशूल, लाठी जैसी अन्य चीजों पर प्रतिबंध

मारपीट और झगड़े की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अब कांवड़ियों के हथियारनुमा सामान जैसे त्रिशूल, लाठी, हॉकी, स्टिक और डंडे ले जाने पर भी रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत और हापुड़ जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन नए नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक यात्रा की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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