बालक मवि: राशि गबन व लापरवाही पर निलंबित शिक्षक बर्खास्त

पाकुड़ के डीएसई नयन कुमार ने बालक मध्य विद्यालय के निलंबित शिक्षक मो. अब्दुल हन्नान को स्कूल की राशि गबन और शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई झारखंड सेवा संहिता और नियमावली 2016 के तहत की गई। शिक्षक पर पांच वर्षों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने का भी आरोप था। बर्खास्तगी से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया था, लेकिन स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। जांच में वित्तीय अनियमितता और लापरवाही की पुष्टि हुई। लंबे समय से फरार रहने के कारण विभाग ने कड़ा रुख अपनाया। आदेश की प्रति उपायुक्त मनीष कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजी गई है।

By RAGHAV MISHRA | April 12, 2026 6:29 PM

प्रतिनिधि,पाकुड़. स्कूल की राशि गबन एवं शैक्षणिक कार्यों में रुचि न लेने के आरोप में डीएसई नयन कुमार ने लिट्टीपाड़ा पश्चिमी स्थित बालक मध्य विद्यालय के निलंबित शिक्षक मो. अब्दुल हन्नान को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है. यह कार्रवाई झारखंड सेवा संहिता के नियम 76 एवं झारखंड सेवक नियमावली 2016 के तहत की गयी है. जानकारी के अनुसार, उक्त शिक्षक पर विद्यालय की राशि के गबन तथा पांच वर्षों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने का आरोप था. बर्खास्तगी से पूर्व उपायुक्त द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के समक्ष उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था. विभाग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में उन्होंने 10 जनवरी 2026 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन जांच में उनका उत्तर असंतोषजनक पाया गया. क्या कहते हैं डीएसई जांच में वित्तीय अनियमितता एवं शैक्षणिक कार्यों में लगातार लापरवाही की पुष्टि हुई. लंबे समय से फरार रहने के कारण विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया. आदेश की प्रति उपायुक्त मनीष कुमार एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक, रांची को भेज दी गयी है. नयन कुमार, डीएसई