[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home झारखण्ड कोडरमा कोडरमा: कारबाइन रखने के आरोपी को पांच वर्ष की मिली सजा, 20 हजार रुपये का लगा जुर्माना भी

कोडरमा: कारबाइन रखने के आरोपी को पांच वर्ष की मिली सजा, 20 हजार रुपये का लगा जुर्माना भी

0
कोडरमा: कारबाइन रखने के आरोपी को पांच वर्ष की मिली सजा, 20 हजार रुपये का लगा जुर्माना भी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अवैध रूप से देसी कारबाइन व गोली रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 में ढाब थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के नावाडीह में छापामारी की थी. इस दौरान संजय हांसदा (पिता स्व लालो हांसदा निवासी नावाडीह) के पास से देसी कारबाइन व गोली बरामद की थी.

पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था. बाद में मामले की सुनवाई एसटी-150/15 ढाब थाना कांड संख्या 2/15 के तहत हुई़ न्यायालय ने गवाहों के बयान व अभिलेख पर साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संजय हांसदा को धारा 25(1 )(1-ए) आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं धारा 26 (2)/35 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सजा एवं 10 हजार जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी़ दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel