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धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू,चार जून तक रहेगा प्रभावी

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धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू,चार जून तक रहेगा प्रभावी

विशेष संवाददाता, धनबाद,

अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को प्रभावकारी करने वं विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्काल प्रभाव से चार जून की रात्रि 12 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूरे धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा जारी की है. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन के लिए तिथियों की घोषणा करने के बाद 16 मार्च 2024 को जारी की गयी निषेधाज्ञा की अवधि पूर्ण हो चुकी है. धनबाद अनुमंडल अंतर्गत लोकसभा आम निर्वाचन का कार्य प्रक्रियाधीन है. इस स्थिति में आदर्श आचार संहिता को प्रभावकारी करने व विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक निषेधाज्ञा जारी रखना आवश्यक है. इसलिए तत्काल प्रभाव से चार जून 2024 की रात्रि 12 बजे तक पूरे धनबाद अनुमंडल में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. निषेधाज्ञा के दौरान पांच व्यक्तियों या उससे अधिक के समूह में चलना, किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तलवार, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक करना, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करना, लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा.

डाक मतपत्र, होम बैलेट के तहत 1420 ने किया मतदान :

धनबाद संसदीय क्षेत्र के लिए शुक्रवार को सीनियर सिटीजन (85 वर्ष से अधिक उम्र), दिव्यांग मतदाताओं से घर-घर जा कर वोट दिलाने का काम शुरू हो गया है. पहले दिन 85 वर्ष से अधिक उम्र के 50, पूर्ण रूप से दिव्यांग 68 मतदाताओं ने अपने घरों पर मताधिकार का प्रयोग किया. जबकि पोस्टल बैलेट से 1302 मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जिला मुख्यालय में आठ स्थानों पर मतदान के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है. इन केंद्रों पर शनिवार को भी मतदान होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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