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Dhanbad News: शंकरडीह-कमारडीह पथ के लिए भूमि अधिग्रहण की अवधि एक साल बढ़ी

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Dhanbad News: शंकरडीह-कमारडीह पथ के लिए भूमि अधिग्रहण की अवधि एक साल बढ़ी

Dhanbad News: राज्य संपोषित शंकरडीह-कमारडीह पथ परियोजना के लिए पूर्वी टुंडी अंचल में प्रस्तावित भूमि अर्जन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अधिघोषणा की अवधि में एक साल का विस्तार किया है. इसमें फुलपहाड़ी, गर्भाडीह, पिपराटांड़, टेसराटांड़, रूपुडीह, शंकरडीह, तालबहाल एवं बेहरा मौजा की 8.7728 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत यह अवधि विस्तार आठ दिसंबर 2025 से सात दिसंबर 2026 तक के लिए स्वीकृत किया गया है. जिला भू-अर्जन द्वारा जारी अधिसूचनाओं में बताया गया कि संबंधित विभागों से आवश्यक प्रतिवेदन समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम के अंतर्गत अधिघोषणा निर्धारित अवधि में निर्गत नहीं की जा सकी. इस कारण से सरकार को अधिघोषणा की समय-सीमा बढ़ानी पड़ी.

किस मौजा में कितनी भूमि का अर्जन

पथ परियोजना के लिए मौजा फुलपहाड़ी में 0.4725 एकड़, गर्भाडीह में 0.0950 एकड़, पिपराटांड़ में 2.5775 एकड़, टेसराटांड़ में 1.6465 एकड़, रुपुडीह में 1.0300 एकड़, शंकरडीह में 1.2950 एकड़, तालबहाल में 1.0208 एकड़ तथा बेहरा में 0.6355 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है.

प्रतिवेदनों के आधार पर मुआवजे का होगा निर्धारण

भूमि अर्जन की प्रक्रिया के दौरान भवन निर्माण विभाग द्वारा पथांश पर पड़ने वाली संरचनाओं के मूल्यांकन से संबंधित प्रतिवेदन, वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्ष गणना प्रतिवेदन तथा पथ निर्माण विभाग द्वारा भूमि मुआवजा भुगतान के लिए प्राक्कलित राशि की मांग से संबंधित पत्राचार किया गया है. इन प्रतिवेदनों के आधार पर आगे मुआवजा निर्धारण की कार्रवाई की जायेगी.

परियोजना से क्षेत्रीय विकास को मिलेगी गति

प्रशासन का कहना है कि अवधि विस्तार के बाद सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर पारदर्शी तरीके से भूमि अर्जन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जायेगा. इससे शंकरडीह-कमारडीह पथ परियोजना का निर्माण कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और क्षेत्र में आवागमन के साथ-साथ समग्र विकास को गति मिलेगी.

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