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Home बिहार पूर्णिया पूर्णिया में नौ मई को लगेगी दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

पूर्णिया में नौ मई को लगेगी दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

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पूर्णिया में नौ मई को लगेगी दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत को ले सभी बैंक अधिकारियों संग हुई अहम बैठक

जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिए गये मामलों को चिह्नित करने का निर्देश

पूर्णिया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आगामी 09 मई को पूर्णिया के व्यवहार न्यायालय में इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन जिले के बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी अनुमंडलों के व्यवहार न्यायालय में भी होगा. यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली के साथ-साथ शमनीय आपराधिक मामले, प्ली बार्गेनिंग आदि के मामलों का निष्पादन होगा.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कन्हैया जी चौधरी के निर्देशों के आलोक में बीते 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आहुत की गयी. यह बैठक अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई. बैठक में भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय से जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा, प्रबंधक रंजन कुमार, बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय से कुणाल कुमार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रबंधक मुकेश कुमार, केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय से वरिष्ठ प्रबंधक दशरथ कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक पी. एन. मंडल, बैंक ऑफ इंडिया से वरीय प्रबंधक सेल्टू कुमार दास, इंडियन बैंक के वरीष्ठ प्रबंधक त्रित्विक प्रभात, यूनियन बैंक आफ इंडिया से वरीय प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधक निलेश कुमार मिश्रा, आई डी बी आई बैंक से प्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव, दि डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक के नोडल पदाधिकारी दिनेश साह एवं उज्जीवन बैंक से अनुज कुमार एवं अमित कुमार बैठक में उपस्थित हुए.

बैनर लगवाएं और कराए जाएं प्रचार-प्रसार

बैठक में सचिव श्री कुमार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले को अधिक से अधिक संख्या में चिह्नित करें. चिह्नित मामलों में ऋणधारकों को सूचना प्राप्त कराने के लिए यथाशीघ्र नोटिस तैयार करें एवं कार्यालय से हस्ताक्षर कराएं. उक्त लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी बैंक शाखा परिसर में अपने-अपने स्तर से बैनर लगवाएं तथा समय-समय पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराएं.

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