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राज्य के 18 जिलों के 508 घाटों से शुरू होगा बालू खनन

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राज्य के 18 जिलों के 508 घाटों से शुरू होगा बालू खनन

संवाददाता, पटना राज्य के 18 जिलों के करीब 508 घाटों से बालू का खनन जल्द शुरू होगा. खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में औपचारिक प्रक्रिया तेज कर बालू खनन शुरू करने की दिशा में पहल करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है. इसके तहत करीब के 337 नये कलस्टरों की नीलामी होगी. फिलहाल इन 18 जिलों के 118 घाटों से बालू का खनन हो रहा है. सबसे अधिक भोजपुर जिले में 28 घाट, पटना जिले में 17 घाट, गया और जमुई में 14-14 सहित रोहतास में 10 बालू घाटों से खनन हो रहा है. इनमें से अधिकांश लाल बालू वाले इलाके हैं. सूत्रों के अनुसार ये सभी अधिकांश लाल बालू वाले घाट पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल में शामिल हैं. दरअसल इन चारों प्रमंडल के 18 जिलों में बालू घाट के कुल 626 कलस्टर हैं. इसमें पटना जिले में सबसे अधिक 172 कलस्टर हैं. इसमें से 22 की नीलामी हुई है और 17 घाटों से बालू खनन हो रहा है. 150 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है. वहीं कुल 626 घाटों में से 289 की नीलामी हो चुकी है और इसमें से 160 को पर्यावरणीय मंजूरी दी जा चुकी है. इसी में से 118 घाटों से बालू का खनन हो रहा है. इसके साथ ही सभी 18 जिलों में अब भी 337 कलस्टर नीलामी के लिए बचे हुये हैं. पिछले विभागीय समीक्षा बैठक में सभी खनिज विकास पदाधिकारियों को स्थानीय डीएम से समन्वय कर बालू का खनन प्रक्रिया में तेजी लाने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. पांच प्रमंडल के 17 जिलों में बनाये गये हैं 132 कलस्टर राज्य के पांच प्रमंडलों के 17 जिलों में 132 कलस्टर बनाये गये हैं. इनमें दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सारण और तिरहुत प्रमंडल शामिल हैं. इन प्रमंडलों में अधिकांश सफेद बालू वाले इलाके हैं. फिलहाल इन 132 कलस्टरों में से केवल आठ घाटों से ही बालू का खनन शुरू हुआ है. विभाग की तरफ से बचे हुये इन कलस्टरों में भी बालू खनन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है. सात दिनों में 17 लाख का जुर्माना खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह के निर्देश पर अवैध बालू खनन और ढुलाई पर लगाम के लिए 13 मई से 19 मई तक चार प्रमंडलों के 16 जिलों में 175 निरीक्षण किया गया. इन प्रमंडलों में पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर शामिल हैं. निरीक्षण के बाद करीब 17 लाख 12 हजार 69 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके तहत रोहतास जिला के सोन ब्लॉक-04 में निर्धारित गहराई से अधिक खनन पाये जाने पर छह लाख पांच हजार 869 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं गया जिला में मोरहर-06 के बंदोबस्तधारी निर्धारित इलाके से बाहर खनन करते पकड़े गये. उन पर पांच लाख 11 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही लखीसराय जिला में बालू घाट संख्या-09 पर बंदोबस्तधारी द्वारा निर्धारित इलाके से बाहर खनन करते पाये जाने पर पांच लाख पंचानबे हजार रुपये का दंड लगाया गया है. अन्य कार्रवाई में नालंदा जिला के बालू घाट संख्या-02 के पास अवैध खनन में एक ट्रैक्टर जप्त किया गया है. कतरीसराय थाना में 17 मई को आठ व्यक्तियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. गया जिला के ब्लॉक-39 में अवैध खनन में लिप्त एक पोकलेन और एक हाइवा जप्त किया गया है.

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