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Home बिहार पटना खान सर की गिरफ्तारी पर अब 30 जून तक लगी रहेगी रोक, केस डायरी पढ़ने के लिए मिला 3 दिनों का समय

खान सर की गिरफ्तारी पर अब 30 जून तक लगी रहेगी रोक, केस डायरी पढ़ने के लिए मिला 3 दिनों का समय

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खान सर की गिरफ्तारी पर अब 30 जून तक लगी रहेगी रोक, केस डायरी पढ़ने के लिए मिला 3 दिनों का समय
फैजल खान (खान सर)

Khan Sir Bail Plea: पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी दाखिल की गई. हालांकि कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए पक्षकारों को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय कर दी है.

केस डायरी पढ़ने के लिए कोर्ट ने दिया समय

सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से दलील दी गई कि लगातार सुनवाई टल रही है और मामले पर आज ही बहस होनी चाहिए. जबकि सरकारी वकील और शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अपडेटेड केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय मांगा. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने तीन दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 30 जून निर्धारित की.

फिलहाल अंतरिम संरक्षण रहेगा जारी

अदालत ने आदेश दिया है कि 30 जून तक खान सर को मिली अस्थायी सुरक्षा जारी रहेगी. इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्त या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.

बॉडीगार्ड की जमानत पर भी साथ होगी सुनवाई

मामले में गिरफ्तार खान सर के दोनों बॉडीगार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी. कोर्ट ने दोनों मामलों को एक साथ टैग कर दिया है ताकि एक साथ सुनवाई की जा सके.

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अपडेट केस डायरी से बढ़ सकती हैं मुश्किलें

पुलिस की ओर से दाखिल नई केस डायरी में दावा किया गया है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी. केस डायरी के अनुसार दोनों बॉडीगार्ड ने कथित तौर पर खान सर के कहने पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोली चलाई थी. ऐसे में अपडेटेड केस डायरी से खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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पटना सिविल कोर्ट

पहले अधूरी थी केस डायरी

इससे पहले हुई सुनवाई में पुलिस ने अधूरी केस डायरी पेश की थी. इसी वजह से अदालत ने विस्तृत और अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. अब नई केस डायरी अदालत में दाखिल हो चुकी है, जिस पर अगली सुनवाई के दौरान विस्तार से बहस होगी.

20 जून को मिली थी गिरफ्तारी से राहत

20 जून को हुई सुनवाई में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए. इसी आदेश के कारण फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है.

स्टाफ के तीन सदस्यों को भी मिली राहत

अदालत ने खान सर से जुड़े स्टाफ के तीन अन्य सदस्यों को भी अंतरिम संरक्षण (Interim Protection) प्रदान किया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

वकील ने क्या कहा

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौर्य ने कहा कि अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है. अब अपडेटेड केस डायरी और रिकॉर्ड में मौजूद अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद अदालत अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला करेगी.

खान सर ने आरोपों को बताया गलत

अग्रिम जमानत याचिका में खान सर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि फायरिंग की घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है.

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