बिहार के सभी राशन कार्ड होल्डर 31 मार्च तक निपटा लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा अनाज

Bihar Ration Card: बिहार के राशन कार्ड होल्डरों से जुड़ी जरूरी खबर है. लाभुकों को 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवा लेना होगा. ऐसा नहीं करने पर उन्हें अनाज नहीं मिलेगा. जानकारी के मुताबिक, लगभग डेढ करोड़ परिवार अनाज लेने से वंचित रह सकते हैं.

By Preeti Dayal | March 7, 2026 12:10 PM

Bihar Ration Card: बिहार में राशन कार्ड होल्डरों को 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवा लेना होगा. सरकार की तरफ से लाभुकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है. इससे पहले भी यह आदेश राशन कार्ड होल्डरों को दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद अब तक बिहार में डेढ लाख ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया है.

इस वजह से बढ़ाया गया डेडलाइन

जानकारी के मुताबिक, लगभग 18 प्रतिशत लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है. ऐसा नहीं होने पर वे अनाज लेने से वंचित रह सकते हैं. ऐसी परिस्थिती में ई-केवाईसी के लिए अंतिम डेट को बढ़ाया गया है. अब लाभुक 31 मार्च तक ई-केवाईसी करा सकते हैं. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पदाधिकारी के मुताबिक, सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को इस मामले में जानकारी दे दी गई है.

इस वजह से आ रही बाधा

पदाधिकारियों को कहा गया है कि जल्द ही लाभुकों का ई-केवाईसी कराया जाए. सबसे पहले 15 फरवरी का डेडलाइन दिया गया था. लेकिन काफी कम संख्या में ई-केवाईसी होने की वजह से डेडलाइन बढ़ाकर 28 फरवरी तक किया गया. लेकिन इसके बावजूद करोड़ों परिवार ई-केवाईसी नहीं करा पाएं. ऐसी स्थिति में एक बार फिर डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है. कहा यह भी जा रहा है कि लोगों के बीच जागरुकता की कमी की वजह से भी काफी लोग इससे छूटे हुए हैं.

दूसरे राज्य में भी रहने पर मिलेगी ये सुविधा

जानकारी के मुताबिक, किसी भी राज्य में रहकर ई-केवाईसी कराया जा सकता है. पदाधिकारी के मुताबिक, ऐसे बहुत से बिहार के लोग हैं जो दूसरे राज्य में रह रहें हैं. लेकिन ई-केवाईसी के लिए उन्हें बिहार आने की जरुरत नहीं है. दरअसल, देशभर में ई-केवाईसी कराने की सुविधा है. ऐसे में दूसरे राज्य में रहते हुए भी बिहार के लोग किसी नजदीकी जनवितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं.

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