बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स के लिए 31 जनवरी तक करना होगा आवेदन

देश भर के हजारों प्राथमिक शिक्षक, जिनकी नियुक्ति बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में हुई थी, वे ब्रिज कोर्स कर सकते हैं.

By ANURAG PRADHAN | January 23, 2026 6:52 PM

संवाददाता, पटना

देश भर के हजारों प्राथमिक शिक्षक, जिनकी नियुक्ति बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में हुई थी, वे ब्रिज कोर्स कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. एनसीटीइ ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने यहां नियुक्त ऐसे शिक्षकों को समय रहते पंजीकरण कराने के लिए सूचित करें. यह सुविधा केवल एक बार के लिए ही उपलब्ध करायी जा रही है. 31 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जायेगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) ने छह माह के विशेष ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी की था. कोर्स में नामांकन कराकर शिक्षक अपनी नौकरी सुरक्षित रख सकते हैं. प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी करने वाले बीएड डिग्रीधारियों को 31 जनवरी तक आवेदन करना होगा. बिहार से आठ हजार से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया है. अभी भी छह हजार से अधिक आवेदनों का सत्यापन लंबित है. प्राचार्य और राज्य नोडल अधिकारी के स्तर से आवेदनों का सत्यापन लंबित है. यह अवसर उन बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए है, जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 (एनसीटीइ की अधिसूचना) से लेकर 11 अगस्त 2023 (सुप्रीम कोर्ट के निर्णय) के बीच हुई है. उनको ब्रिज कोर्स करना है. एनसीटीइ के अनुसार, इस अवधि में नियुक्त सभी बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए सेवा में बने रहने हेतु यह ब्रिज कोर्स अनिवार्य है.

कोर्स में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य

एनआइओएस द्वारा संचालित यह ब्रिज कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड में होगा. लाइव वीडियो लेक्चर में कम-से-कम 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी. कोर्स पास करने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक आवश्यक है. अब तक लगभग 69,281 इन-सर्विस शिक्षक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि देशभर में करीब एक लाख शिक्षक इस दायरे में आते हैं.

एनसीटीइ ने तैयार किया है विशेष ब्रिज कोर्स

28 जून, 2018 को एनसीटीइ ने अधिसूचना जारी कर बीएड डिग्रीधारकों को पहली से पांचवीं कक्षा तक के लिए योग्य घोषित किया था. बाद में इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी गयी. सुप्रीम कोर्ट ने आठ अप्रैल 2024 को फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि पहले से नियुक्त शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने के लिए एनसीटीइ एक विशेष ब्रिज कोर्स तैयार करे. उसी के अनुपालन में अब एनआइओएस के माध्यम से यह प्रक्रिया शुरू की गयी है.

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