[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार नवादा लोक अदालत में एकमुश्त यातायात चालान निबटेगा

लोक अदालत में एकमुश्त यातायात चालान निबटेगा

0
लोक अदालत में एकमुश्त यातायात चालान निबटेगा

31 मार्च तक के लंबित यातायात इ-चालानों का होगा निबटारा

परिवहन विभाग ने बैठक कर दी जानकारी, चल रही विशेष तैयारी

प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय. परिवहन विभाग से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए नौ मई को परिवहन कार्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. जिला परिवहन पदाधिकारी नवीन कुमार पांडेय ने बताया कि परिवहन विभाग से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए नौ मई को जिला परिवहन कार्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. मंगलवार को आयोजित बैठक में एकमुश्त यातायात चालान निबटान योजना, 2026 के तहत 90 दिनों से अधिक अवधि से लंबित चालानों का निष्पादन लोक अदालत में किया जायेगा. इस योजना के तहत 31 मार्च तक के 90 दिनों से अधिक के लंबित यातायात इ-चालानों का निबटारा किया जायेगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना, बिना बीमा वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग, गलत पार्किंग समेत अन्य कई यातायात उल्लंघन से संबंधित लंबित इ-चालानों का 50 प्रतिशत राशि जमा कर निबटान किया जा सकेगा.

कुछ प्रमुख मामलों में देय राशि निम्न प्रकार है

– बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट इ-चालान राशि : 1000 रुपये देय राशि : 500 रुपये- ट्रिपल राइडइ-चालान राशि : 1000 रुपयेदेय राशि : 500 रुपये- बिना ड्राइविंग लाइसेंसइ-चालान राशि : 5000 रुपयेदेय राशि : 2500 रुपये- बिना बीमा वाहनइ-चालान राशि : 2000 रुपयेदेय राशि : 1000 रुपये

प्रत्येक चालान होगा चिह्नितडीटीओ ने कहा कि लोक अदालत में किसी भी चालान का आंशिक निबटान नहीं किया जायेगा. चालान में जिन-जिन धाराओं के तहत शमन राशि अधिरोपित की गयी है, उनका पूर्णतः समेकित रूप से निबटान किया जायेगा. साथ ही यदि कोई परिवादी एक से अधिक चालानों के एकमुश्त निबटान के लिए लोक अदालत में उपस्थित होते हैं, तो प्रत्येक चालान के लिए अलग-अलग “लोक अदालत का अधिनिर्णय” संधारित किया जायेगा तथा प्रत्येक चालान को अलग वाद के रूप में चिह्नित किया जायेगा.

राशि की प्राप्ति रसीद जरूर लें

परिवादी लोक अदालत में इ-चालान मामलों के निबटान के उपरांत देय राशि नकदी के रूप में जमा कर सकेंगे. साथ ही सभी परिवादी जमा की गयी राशि की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करेंगे तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के अधिनिर्णय की प्रति पर अपना हस्ताक्षर करेंगे. उन्होंने बताया कि यदि कोई परिवादी त्रुटिपूर्ण चालान में संशोधन अथवा निरस्तीकरण के लिए लोक अदालत में आते हैं, तो उन्हें सूचित किया जायेगा कि लोक अदालत में केवल 90 दिनों अथवा उससे अधिक समय से लंबित चालानों का ही निबटान किया जायेगा. त्रुटिपूर्ण चालान में संशोधन अथवा निरस्तीकरण के लिए परिवादी किसी अन्य कार्यदिवस में जिला परिवहन कार्यालय में जमा कर सकते हैं.

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel