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Home बिहार मुजफ्फरपुर नगर निकायों के कर्मियों को इएसआइसी का लाभ, 31 तक पंजीकरण का मौका

नगर निकायों के कर्मियों को इएसआइसी का लाभ, 31 तक पंजीकरण का मौका

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नगर निकायों के कर्मियों को इएसआइसी का लाभ, 31 तक पंजीकरण का मौका

::: जिले के मुरौल नगर पंचायत से लाेक शिकायत पोर्टल से मिली थी शिकायत, अब पूरे बिहार के नगर निकायों में लागू हुआ नियम

::: नगर निकाय में काम करने वाले हजारों कर्मियों को मिलेगा लाभ, खुद के साथ परिवार के सदस्यों के बीमार पड़ने पर फ्री इलाज

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत हजारों दैनिक और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इन कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइ) का लाभ दिलाने की कवायद तेज कर दी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब ठेका एजेंसियों की मनमानी नहीं चलेगी और कर्मियों के सामाजिक सुरक्षा हक में कटौती करने वाले ठेकेदारों पर नकेल कसी जायेगी. सरकार के उप सचिव रंजन कुमार चौधरी ने सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है. दरअसल, विभाग के संज्ञान में आया है कि कई एजेंसियां और ठेकेदार ”सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020” के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसके कारण कर्मियों को इएसआइसी के तहत मिलने वाली मुफ्त चिकित्सा और नकद लाभ जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. पत्र में सख्त हिदायत दी गई है कि ठेकेदारों के विपत्रों (बिलों) का भुगतान ईएसआईसी अनुपालन की विधिवत जांच के बाद ही किया जाये. बता दें कि लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से मुजफ्फरपुर के मुरौल नगर पंचायत समेत कई जिलों से श्रम कानून के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं. इसके बाद विभाग ने पूरे राज्य के नगर निकायों में कर्मियों के हित में यह आदेश जारी किया है.

बिना जुर्माने के जुड़ने का अवसर

नगर निकायों में कार्यरत ऐसे कर्मी जो अब तक पंजीकरण से बाहर रह गए हैं, उनके लिए इएसआइसी ने स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स/एम्प्लॉइज की शुरुआत की है. इसकी कई खास बातें हैं. यह योजना सीमित अवधि के लिए 31 दिसंबर तक ही प्रभावी है. इस योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं से पुरानी अवधि का बकाया या दंडात्मक राशि नहीं ली जाएगी. नियोक्ता ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर्मियों को पंजीकृत करा सकते हैं. पंजीकरण की तिथि से ही कर्मचारी इएसआइसी के दायरे में आ जायेंगे और सुविधाओं के हकदार होंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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