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मां के हत्यारे पुत्र को न्यायालय ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

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मां के हत्यारे पुत्र को न्यायालय ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

एक लाख रुपये के लिए कुल्हाड़ी से काट कर की थी मां की हत्या

मुंगेर. मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने शनिवार को तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज निवासी फुलवारी देवी हत्याकांड में उसके पुत्र को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सत्र वाद संख्या 18/2023 में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद मां के हत्यारे छोटे पुत्र ललित कुमार सिंह को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का साधारण कारावास काटना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस में भाग लिया.

घटना के संबंध में बताया गया कि मृतका के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र भागलपुर में मकान बनाकर रहते हैं, जबकि मृतका फुलवारी देवी तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज गांव में अपने घर में रहती थी. घटना के दो दिन पूर्व छोटा पुत्र ललित कुमार सिंह गांव आया और मां से बैंक में रखा एक लाख रुपए मांगा. मां ने इनकार किया तो अभियुक्त ने 16 अक्टूबर 2022 की रात में कुल्हाड़ी से काट कर मां की हत्या कर दी. जानकारी होने पर पुलिस आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गयी. पुलिस को शक न हो, इस वजह से अभियुक्त ललित कुमार सिंह भी अस्पताल पहुंचा, लेकिन गंजी में खून का दाग रहने के कारण वह पकड़ा गया. पूछताछ के बाद ललित कुमार सिंह ने अपने अपराध को कबूल किया और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को पुलिस ने बरामद किया. इस मामले में मृतका के बड़े पुत्र कृष्ण देव सिंह के बयान पर तारापुर थाने में कांड संख्या 175/2022 दर्ज हुआ था.

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