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Home बिहार मुंगेर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा त्वरित न्याय व मुफ्त कानूनी सहायता

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा त्वरित न्याय व मुफ्त कानूनी सहायता

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सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा त्वरित न्याय व मुफ्त कानूनी सहायता

– जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर ने जारी की नई पहल, हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स के गठन का निर्देश मुंगेर सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है. इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दिनेश कुमार ने बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के आलोक में जिले में हाईवे सुरक्षा को लेकर विशेष कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि जारी निर्देश के अनुसार आगामी 15 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जिला हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा. इस टास्क फोर्स में पुलिस, एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. टास्क फोर्स प्रत्येक 15 दिनों पर बैठक कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी. प्राधिकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की सीमा में बने अवैध ढाबों, व्यावसायिक दुकानों और अतिक्रमणों को 60 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही हाईवे के मुख्य मार्गों और किनारों पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग रोकने के लिए पेट्रोलिंग और सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि सुरक्षित यात्रा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करना प्राधिकार की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल लोगों और मृतकों के आश्रितों को मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण के तहत उचित मुआवजा दिलाने में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी. उन्होंने ने आम नागरिकों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े किसी भी कानूनी परामर्श या सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुंगेर कार्यालय से संपर्क करें.

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