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Home बिहार मधेपुरा हत्यारोपी को मिली आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदंड

हत्यारोपी को मिली आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदंड

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हत्यारोपी को मिली आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदंड

मधेपुरा. पुरानी रंजिश में पड़ोसी द्वारा एकजुट होकर एक महिला की चाकू से हत्या के मामले की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे नवम रघुवीर प्रसाद की कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वही अभियुक्त को 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. मामला सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर का है. घटना के सूचक सह मृतका के पति शहीद साह ने सिंहेश्वर थाना में आवेदन देकर स्पष्ट किया कि 28 अगस्त 2021 को दोपहर 12 बजे जब वह काम करके घर आया, तो देखा कि उसके पड़ोसी आलम साह आधा दर्जन परिजनों के साथ उसकी पत्नी जूही प्रवीण की चाकू से गला रेत रहा है और मेरे सभी बच्चे व घर के लोग चिल्ला रहे थे. यह देखकर वे भी चिल्लाने लगे. उन्हें चिल्लाते देख सभी लोग मुझे भी जान से मारने चाकू लेकर मेरी तरफ दौड़े. जान बचाने घर से बाहर भागा. तभी हल्ला सुनकर अन्य लोग भी मेरे घर आ गए. लोगों की भीड़ देख आलम साह अपने सभी आदमियों के साथ वहां से भाग गया. मै जब घर में आया तो देखा मेरी पत्नी जूही प्रवीन के पेट और गले को चाकू से रेत दिया गया था. जिसे लेकर अस्पताल भी गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में शहीद साह के द्वारा मो आलम साह सहित उसके आधा दर्जन परिजनों को नामजद करते अपनी पत्नी की हत्या का केस सिंहेश्वर थाना में दर्ज कराते न्याय की गुहार लगायी. केस में अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे नवम रघुवीर प्रसाद की अदालत ने एक अभियुक्त आलम को हत्या का दोषी ठहराते आजीवन कारावास सहित 30 हजार रुपये अर्थदंड दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष से बहस कर रहे अपर लोक अभियोजक जयनारायण पंडित ने कहा कि जूही परवीन की निर्मम हत्या कर दी गयी थी.

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