मुख्य बातें:
सूर्यगढ़ा (लखीसराय) से राजेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
Liquor Smuggling Accused: लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं और तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्थानीय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. सूर्यगढ़ा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के एक पुराने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान लय गांव निवासी स्वर्गीय रामदेव यादव के पुत्र सुभाष यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद मंगलवार को आरोपी को लखीसराय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
लय गांव में एएसआई के नेतृत्व में छापेमारी; दिसंबर 2023 के मामले में था वांटेड
- गुप्त सूचना पर दबिश: सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि शराब तस्करी मामले का फरार आरोपी अपने घर आया हुआ है. सूचना के सत्यापन के बाद सहायक अवर निरीक्षक (ASI) पंकज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर लय गांव में घेराबंदी की गई और आरोपी सुभाष यादव को मौके पर ही दबोच लिया गया.
- कागजी कार्रवाई: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 479/23 (शराब तस्करी अधिनियम) के तहत दर्ज मामले में लंबे समय से पुलिस की नजरों से बचकर भाग रहा था.
Liquor Smuggling Accused: शराब परिवहन में प्रयुक्त हुई थी अभियुक्त की बाइक; जांच में खुला था राज
इस मामले की पृष्ठभूमि और जांच प्रक्रिया का विवरण देते हुए सूर्यगढ़ा पुलिस ने तस्करों के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है.
सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर 2023 को पुलिस ने दैता बांध रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया था. इस दौरान श्री कृष्णा कोड़ासी गांव के रहने वाले बाइक सवार तस्कर सुरेश कोड़ा को 54 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की जब गहन वैज्ञानिक और तकनीकी जांच की गई, तो पता चला कि शराब की तस्करी और परिवहन के लिए जिस मोटरसाइकिल का उपयोग किया जा रहा था, वह लय गांव के सुभाष यादव की थी. इसके बाद सुभाष यादव को इस कांड में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था.
प्रशासन की इस मुस्तैदी से इलाके के अन्य शराब कारोबारियों और उनके मददगारों में हड़कंप मचा हुआ है. थानाध्यक्ष ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले या तस्करों को किसी भी रूप में (वाहन या शरण देकर) मदद पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
