ठाकुरगंज से बच्छराज नखत की रिपोर्ट:
Checkpost Mineral Vehicle Checking: नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे गलगलिया चेकपोस्ट पर सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा लघु खनिज लदे वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया. राष्ट्रीय राजमार्ग-327 से गुजर रहे बालू, गिट्टी, स्टोन चिप्स समेत अन्य लघु खनिज लदे ट्रकों को रोककर उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई. अचानक शुरू हुई कार्रवाई से परिवहनकर्ताओं में हड़कंप मच गया.
ISTP और ई-चालान की हुई गहन जांच
जांच के दौरान प्रशासनिक टीम ने वाहनों के ई-चालान, इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP), खनन चालान, रॉयल्टी रसीद, परिवहन परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का मिलान किया. जिन वाहनों के दस्तावेजों में संदेह की स्थिति मिली, उनसे पूछताछ कर आवश्यक जानकारी जुटाई गई. जांच के दौरान कुछ समय के लिए चेकपोस्ट पर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई.
नए नियम के बाद बढ़ी सख्ती
बिहार सरकार ने 10 जून 2026 से अवैध खनिज परिवहन और राजस्व चोरी पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है. इसके तहत दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले सभी लघु खनिज लदे वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) अनिवार्य कर दिया गया है. इस व्यवस्था का उद्देश्य खनिज परिवहन की ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित करना, ट्रांजिट पास के दुरुपयोग को रोकना और सरकारी राजस्व की सुरक्षा करना है.
सीमावर्ती क्षेत्र होने से हर वाहन पर विशेष नजर
गलगलिया बिहार का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जहां से प्रतिदिन पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लघु खनिज लदे वाहन राज्य में प्रवेश करते हैं. इसी कारण जिला प्रशासन की टीम यहां लगातार जांच अभियान चला रही है. अधिकारियों का प्रयास है कि बिना वैध दस्तावेज के कोई भी खनिज वाहन बिहार में प्रवेश न कर सके.
नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध ISTP, रॉयल्टी रसीद अथवा अन्य अनिवार्य दस्तावेजों के खनिज परिवहन करने वालों के विरुद्ध बिहार खनिज नियमावली के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन, अवैध परिवहन और राजस्व चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
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