Gopalganj Court Permission : (सुरेश कुमार राय) गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र से लापता हुई एक बालिग युवती के मामले में गोपालगंज न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत में पेशी के दौरान युवती ने अपनी इच्छा से उत्तर प्रदेश के बलिया की एक युवती के साथ रहने की बात कही. बालिग होने के कारण न्यायालय ने उसे अपनी स्वेच्छा से जीवन जीने और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति दे दी. इसके बाद दोनों युवतियां बलिया के लिए रवाना हो गईं.
कोर्ट में युवती ने बताया अपनी मर्जी से गई थी
भोरे पुलिस ने बलिया से दोनों युवतियों को बरामद कर गोपालगंज न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में धारा 164 के तहत भोरे की युवती (बदला हुआ नाम: काजल) का बयान दर्ज कराया गया.
युवती ने अदालत को बताया कि वह बालिग है और अपनी इच्छा से बलिया निवासी युवती (बदला हुआ नाम: आरती) के साथ गई थी. उसने कहा कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और आगे भी साथ रहना चाहती हैं.
बालिग होने के आधार पर मिली स्वतंत्रता
अदालत ने युवती के बालिग होने और उसकी स्वतंत्र इच्छा को देखते हुए उसे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति दी. इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई.
कागजी कार्रवाई के बाद दोनों हुईं रवाना
न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस दोनों युवतियों को भोरे थाना लाई, जहां आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की गई. इसके बाद दोनों युवतियां साथ में उत्तर प्रदेश के बलिया के लिए रवाना हो गईं.
Gopalganj News : क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, भोरे थाना क्षेत्र की युवती 24 अप्रैल को घर से लापता हो गई थी. करीब एक महीने बाद परिजनों द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने तकनीकी जांच की, जिसमें युवती की लोकेशन उत्तर प्रदेश के बलिया में मिली.
पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों युवतियां एक डेटिंग ऐप के माध्यम से पिछले करीब चार वर्षों से संपर्क में थीं और आपसी सहमति से साथ रह रही थीं. युवती के बालिग होने और उसके स्पष्ट बयान के बाद पुलिस ने न्यायालय के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई पूरी की.
