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Home बिहार दरभंगा बिना विभागीय अनुमति अब नहीं होगी डॉक्टरों की नियुक्ति, स्वास्थ्य विभाग का निर्देश

बिना विभागीय अनुमति अब नहीं होगी डॉक्टरों की नियुक्ति, स्वास्थ्य विभाग का निर्देश

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बिना विभागीय अनुमति अब नहीं होगी डॉक्टरों की नियुक्ति, स्वास्थ्य विभाग का  निर्देश
सांकेतिक तस्वीर

दरभंगा से अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट

Darbhanga Health News: स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति और पदस्थापन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025 में बाढ़ और पर्व-त्योहारों के दौरान विशेष परिस्थितियों में जारी अस्थायी प्रतिनियुक्ति आदेश अब प्रभावी नहीं माने जाएंगे. यदि ऐसे आदेशों के आधार पर किसी चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति अब भी जारी है, तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा.

विभागीय अनुमति के बिना नहीं होगी प्रतिनियुक्ति

स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि भविष्य में किसी भी चिकित्सक के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी अपनी अनुशंसा और औचित्य के साथ प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगे. विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद ही संबंधित कार्रवाई की जाएगी.

वर्ष 2025 के अस्थायी आदेश हुए समाप्त

विभाग ने बताया कि वर्ष 2025 में बाढ़ एवं पर्व-त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रखने के लिए जिलाधिकारियों को सीमित अवधि के लिए अपने जिले के भीतर चिकित्सकों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति की अनुमति दी गई थी. यह व्यवस्था केवल आपात परिस्थितियों के लिए थी और अब इसे आगे जारी नहीं रखा जाएगा.

सिविल सर्जनों की प्रतिनियुक्ति पर मिल रही थीं शिकायतें

स्वास्थ्य विभाग ने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्ष 2015, 2016, 2019 और 2023 में भी जिला स्तर पर चिकित्सकों की अनावश्यक प्रतिनियुक्ति नहीं करने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे. इसके बावजूद विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्थानों पर सिविल सर्जन अपने स्तर से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं.

न्यायिक विवादों से बचने के लिए जारी हुए निर्देश

विभाग ने कहा कि बिना विभागीय स्वीकृति की गई प्रतिनियुक्तियों के कारण प्रशासनिक और कानूनी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं. कई मामले न्यायालय तक पहुंच जाते हैं, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित होता है. इसी को देखते हुए जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि विभाग द्वारा किसी विशेष पद पर पदस्थापित चिकित्सक को पूर्व अनुमति के बिना कहीं भी प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए.

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