बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, छुट्टी लेने के बदले नियम, जानिए नया रूल

Bihar Government: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. उनके छुट्टी लेने के नियम में बदलाव किया गया है. नए नियम के मुताबिक, अब छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं दे सकेंगे. अब सभी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी.

By Preeti Dayal | July 1, 2026 2:54 PM

Bihar Government Employee Leave Rule: बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने के नियम बदल गए हैं. अब नई व्यवस्था ला दी गई है. नई व्यवस्था के मुताबिक, अब सरकारी कर्मचारियों से छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जायेंगे. अब इसके लिए उन्हें ऑनलाइन ही आवेदन देना पड़ेगा. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.

इस मोबाइल ऐप से कर सकेंगे आवेदन

जानकारी के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को सीएल, ईएल समेत किसी भी तरह की छुट्टी के लिए पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. किसी भी हाल में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे. HMRS मोबाइल ऐप के जरिए सरकारी कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे. साथ ही जो भी विभाग के संबंधित अधिकारी होंगे वे ऑनलाइन ही छुट्टी अप्रूव करेंगे.

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सरकार की नई व्यवस्था से होगा ये फायदा

इस नई व्यवस्था को लेकर बताया जा रहा है कि इससे कर्मचारियों को ही राहत मिल सकेगा. उन्हें अनावश्यक कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया होने की वजह से यह पूरी तरह से पारदर्शी होगा और कर्मचारियों के समय की बचत भी हो सकेगी. साथ ही सभी डेटा भी सुरक्षित और रिकॉर्ड रहेगा.

आज से ही पूरे बिहार में नियम लागू

मिली जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जुलाई से ही यह व्यवस्था राज्य में लागू कर दी गई है. साथ ही छुट्टी लेने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए HMRS मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी जा रही है. आज से आगे हर बार सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकेंगे.

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