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Home बिहार भागलपुर बिना टिकट यात्रा अब पड़ेगी भारी, ₹500 से लेकर ₹10,000 तक जुर्माने का नया प्रावधान

बिना टिकट यात्रा अब पड़ेगी भारी, ₹500 से लेकर ₹10,000 तक जुर्माने का नया प्रावधान

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बिना टिकट यात्रा अब पड़ेगी भारी, ₹500 से लेकर ₹10,000 तक जुर्माने का नया प्रावधान
जानकारी देते कहलगांव स्टेशन अधीक्षक अनुज कुमार अचल.

    कहलगांव, भागलपुर से रिपोर्ट

    Railway Rules Changed: यात्री अनुशासन और रेलवे राजस्व की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने रेलवे अधिनियम, 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं.‘जन विश्वास अधिनियम, 2026’ के तहत कई रेलवे अपराधों के लिए दंड राशि में बढ़ोतरी की गई है. रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद सभी टिकट जांच कर्मियों को नए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

    बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम ₹500 दंड

    संशोधित नियमों के अनुसार, रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री को किराए के अतिरिक्त न्यूनतम ₹500 का दंड देना होगा. रेलवे का मानना है कि इससे बिना टिकट यात्रा करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगेगा.

    हस्तांतरित टिकट पर भी होगी कार्रवाई

    धारा 142 के तहत यदि कोई व्यक्ति दूसरे के नाम पर जारी टिकट का उपयोग करता पाया जाता है, तो टिकट जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही उस पर न्यूनतम ₹500 का दंड भी लगाया जाएगा.

    भिक्षावृत्ति और नशे में उपद्रव पर सख्ती

    रेलवे परिसर में भिक्षावृत्ति करने वालों पर धारा 144 के तहत ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं धारा 145 के अंतर्गत नशे की हालत में उपद्रव करने पर ₹1,000 का दंड निर्धारित किया गया है. दोबारा ऐसी हरकत करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है.

    धूम्रपान करने वालों को देना होगा ₹2,000 जुर्माना

    ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान करने वालों पर अब धारा 155 के तहत ₹2,000 तक का दंड लगाया जाएगा. रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कदम यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है.

    महिला कोच में प्रवेश पर भारी जुर्माना

    धारा 162 के तहत महिला कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर ₹2,500 का जुर्माना लगाया जाएगा. रेलवे का मानना है कि इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को और मजबूती मिलेगी.

    खतरनाक सामान ले जाने पर ₹10,000 तक दंड

    रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत ट्रेन में खतरनाक सामान ले जाने पर न्यूनतम ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. यह प्रावधान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है.

    स्टेशन अधीक्षक ने दी जानकारी

    कहलगांव स्टेशन अधीक्षक अनुज कुमार अचल ने बताया कि नए संशोधन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किए गए हैं. उन्होंने कहा कि कई धाराओं में अब ‘Fine’ की जगह ‘Penalty’ शब्द का प्रयोग किया जाएगा. दंड राशि जमा नहीं करने की स्थिति में रेल प्रशासन सीधे न्यायालय का सहारा ले सकता है.

    आरपीएफ करेगी सघन जांच

    आरपीएफ उप निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. आरपीएफ की टीम स्टेशन और ट्रेनों में लगातार जांच अभियान चलाएगी. यात्रियों से नियमों का पालन करने और वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अपील की गई है.

    यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था पर फोकस

    रेल प्रशासन का मानना है कि नए और सख्त प्रावधानों से अवैध यात्रा पर रोक लगेगी, रेलवे की आय सुरक्षित होगी और महिलाओं सहित सभी यात्रियों को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिलेगा.

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