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कोर्ट का आदेश अनुपालन में कठिनाई हो, तो सरकारी वकील से संपर्क करें

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कोर्ट का आदेश अनुपालन में कठिनाई हो, तो सरकारी वकील से संपर्क करें

राजस्व न्यायालय में पारित आदेश का अनुपालन करने व व्यवहार न्यायालय, भागलपुर में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया है. साथ ही यदि किसी राजस्व न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन करने में कठिनाई होने पर सरकारी अधिवक्ता से संपर्क करने कहा गया है. इस संबंध में अपर समहर्ता (राजस्व) ने सभी सीओ व डीसीएलआर को पत्र भेजा है. डीएम ने राजस्व वादों की सुनवाई के क्रम में पाया है कि 80 सीपीसी के तहत राजस्व वाद से संबंधित अनेकों आवेदन प्राप्त होते है, जिसका निराकरण अंचल स्तर से ससमय नहीं किया जाता है. साथ भी यह भी देखा गया है कि राजस्व न्यायालय से पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने के कारण आवेदकों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है. भूमि विवाद उत्पन्न होने के कारण बहुत सारे मामले स्वत्व के निराकरण के लिए सक्षम न्यायालय में दायर किया जाता है. इसमें बहुत सारे मामले अनावाद सर्व साधारण जमीन से जुड़े रहते हैं. इसका पक्ष सरकारी अधिवक्ता द्वारा सरकार के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा जाता है. इस कारण सरकारी जमीन अन्य वादी को हस्तांतरित होने की आशंका रहती है.

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