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bhagalpur news. कर का भुगतान नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई : संयुक्त आयुक्त

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भागलपुर-बांका के सेल्स टैक्स आंचलिक कार्यालय एक अंतर्गत निबंधित ईंट भट्ठा व्यवसायियों के साथ मंगलवार को राज्य कर संयुक्त भागलपुर अंचल एक आयुक्त सुश्री मिनी की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें संयुक्त आयुक्त के द्वारा ईंट भट्टों से संबंधित जीएसटी में नये बदलाव के बारे में अवगत कराया गया. उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में ईंट भट्टों लिए के दो टैक्स रेट निर्धारित है. व्यवसायी 12 प्रतिशत कर देकर आइटीसी का लाभ ले सकते हैं या बिना आइटीसी के छह प्रतिशत कर का भुगतान कर सकते हैं. सुश्री मिनी ने कहा कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष ईंट भट्टों के व्यवसायियों द्वारा कोयले की खरीद नहीं दर्शायी जा रही है. जबकि ईंट विनिर्माण में कोयले की मुख्य भूमिका है, ऐसा व्यवसायी कर भुगतान नहीं करने की मंशा से कर रहे हैं. उनके द्वारा बताया गया कि व्यवसायी कोयले की खरीद प्रदर्शित कर कोयले पर चुकाये गये कर के आइटीसी का लाभ ले सकते हैं. इससे वे सही टर्न ओवर प्रदर्शित करते हुए सही कर का भुगतान कर आइटीसी का लाभ ले सकेंगे. ऐसा करने से वे विभागीय कार्रवाई से बच सकेंगे. कहा कि वैसे ईंट भट्टों के व्यवसायी जिन्होंने शून्य कर का भुगतान किया है, उनपर विभाग कठोर कार्रवाई करेगा. कहा कि वर्तमान में करीब 30 ईंट भट्टों के व्यवसायियों के द्वारा शून्य कर का भुगतान किया गया है. बैठक में राज्य कर उपायुक्त अजय कुमार पंडित, उपायुक्त, सहायक आयुक्त आकाश आनंद सहित ईंट भट्टा व्यवसायी संघ की ओर से अजीत यादव, गौतम सिंह, मनोज यादव व राजेश राय मौजूद थे.

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