अररिया में प्रेशर और मल्टी-टोन हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग का विशेष अभियान
Pressure Horn Campaign: अररिया जिला परिवहन कार्यालय ने ध्वनि प्रदूषण और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए वाहनों में अवैध रूप से बजने वाले प्रेशर हॉर्न के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. परिवहन विभाग द्वारा गठित विशेष टीमें अब सड़कों के साथ-साथ इन प्रतिबंधित हॉर्नों को बेचने वाले दुकानदारों पर भी सीधे कानूनी कार्रवाई करेंगी.
अररिया से राहुल सिंह की रिपोर्ट
Pressure Horn Campaign: जिला मुख्यालय सहित पूरे अररिया प्रक्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित यातायात व्यवस्था संधारित करने के लिए जिला परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. परिवहन कार्यालय द्वारा वाहनों में अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न और मल्टी-टोन हॉर्न के खिलाफ एक विशेष सघन जांच व प्रवर्तन अभियान की कड़ियों की शुरुआत की गई है. इस अभियान के सफल संचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष जांच दलों (स्कवॉड) का गठन किया गया है, जो न केवल मुख्य मार्गों पर दौड़ने वाले वाहनों की रैंडम चेकिंग करेंगे बल्कि ऐसे प्रतिबंधित साइलेंसर और हॉर्न बेचने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी करेंगे.
जनस्वास्थ्य और बुजुर्गों के लिए गंभीर खतरा हैं तेज आवाज वाले हॉर्न
- ध्वनि प्रदूषण पर प्रहार: जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) डॉ. संजीव कुमार सज्जन ने बताया कि प्रेशर हॉर्न और उच्च डेसिबल वाले मल्टी-टोन हॉर्न सड़क सुरक्षा के साथ-साथ जनस्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुके हैं. इनसे उत्पन्न होने वाला अत्यधिक शोर विशेष रूप से ‘साइलेंट जोन’ जैसे विद्यालयों, अस्पतालों, नवजातों और वृद्धजनों को भारी मानसिक व शारीरिक असुविधा पहुंचाता है.
- अधिनियम के तहत पाबंदी: मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की कानूनी कड़ियों के तहत इस प्रकार के भड़काऊ साउंड सिस्टम और हॉर्न का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है. इनका उपयोग करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई संधारित की जाएगी.
“हमारा मुख्य उद्देश्य केवल चालान काटना या दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि लोगों में सामाजिक जागरूकता पैदा कर एक सभ्य व अनुशासित यातायात संस्कृति का विकास करना है. सभी स्कूल बस संचालक, ऑटो-कमर्शियल चालक और बुलेट जैसी बाइकों के मालिक अपने वाहनों से तत्काल इन उपकरणों को हटा लें, अन्यथा सीधे जब्ती की कार्रवाई होगी.” — डॉ. संजीव कुमार सज्जन, डीटीओ, अररिया
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी एफआईआर और लाइसेंस रद्द
परिवहन विभाग के मुख्य कप्तानों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान यदि कोई भी वाहन या स्कूल बस नियमों का मखौल उड़ाती पाई गई, तो मोटर वाहन अधिनियम के निर्धारित सख्त प्रावधानों के तहत मौके पर ही भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहनों के परमिट को रद्द करने की अनुशंसा भी की जा सकती है. जिला परिवहन कार्यालय ने जिले के जागरूक आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे शांत और सुरक्षित अररिया के निर्माण में अपना सहयोग दें तथा अपने आसपास तेज हॉर्न बजाकर हुड़दंग मचाने वाले वाहनों की गुप्त जानकारी सीधे परिवहन नियंत्रण कक्ष को संधारित करें.
