इंदौर : विशेष अदालत ने सिमी सरगना सफदर हुसैन नागौरी समेत इस प्रतिबंधित संगठन के 11 कार्यकर्ताओं को देशद्रोह के नौ साल पुराने मुकदमे में आज उम्रकैद की सजा सुनायी. अहमदाबाद की साबरमती केंद्रीय जेल में बंद 10 मुजरिमों की गुहार पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये फैसला सुनाया गया.
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश बीके पालोदा ने सभी 11 सिमी कार्यकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 124..ए (देशद्रोह),153..ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाना और सौहार्द्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले काम करना),विधिविरद्ध क्रियाकलाप अधिनियम और अन्य सम्बद्ध कानूनों के तहत दोषी करार दिया. मुजरिमों में सफदर हुसैन नागौरी (45), हाफिज हुसैन (35) आमिल परवाज (40), शिवली (38), कमरुद्दीन (42), शाहदुली (32), कामरान (40), अंसार (35), अहमद बेग (32) यासीन (35) और मुनरोज (40) शामिल हैं.
