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मेजर गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्कवायरी का आदेश

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मेजर गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्कवायरी का आदेश

श्रीनगर : सेना ने शुक्रवार को मेजर नितिन लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया जिन्हें इसी हफ्ते के शुरू में तब हिरासत में ले लिया गया था जब वह 18 साल की एक युवती के साथ एक होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे और होटल स्टाफ से कहासुनी होने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि आगे की कार्रवाई के बारे में इस जांच के निष्कर्षों के आधार पर फैसला किया जायेगा. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का फैसला सेना प्रमुख बिपिन रावत के इस बयान के शीघ्र बाद आया कि यदि मेजर गोगोई ‘किसी अपराध’ के दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जायेगी. रावत ने आर्मी गुडविल स्कूल जाते समय पहलगाम में संवाददाताओं से कहा, ‘यदि भारतीय सेना का कोई भी अधिकारी किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘यदि मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जायेगी. यह सजा एक मिसाल कायम करेगी.’

जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से ही 23 मई की घटना की जांच कर रही है जब मेजर गोगोई को उनके ड्राइवर और बडगाम की एक युवती के साथ पुलिस को सौंपा गया था. अधिकारियों ने बताया कि होटल के कर्मचारियों ने गोगोई को महिला के साथ अंदर नहीं जाने दिया था. पिछले साल कश्मीर में अपने वाहन के बोनट पर एक नागरिक को बांधने के मेजर गोगोई के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया था.

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