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दुर्गापूजा में जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

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शिवहर: एसएसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने दुर्गापूजा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है.लोगों से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा करने की अपील की है. उन्होंने प्रतिमा स्थापना/जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया है.एसएसपी सिन्हा ने पूजा समितियों से विधिवत बिजली कनेक्शन लेने व पंडाल में महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग प्रवेश एवं निकास द्वार बनाने की अपील की है. पंडाल बनाने में यह ध्यान देने को कहा गया है कि यातायात बाधित न हो.

कार्यकर्ता को आईडी उपलब्ध कराएं

एसएसपी ने पूजा समितियों से वॉलिंटियर्स की पहचान के लिए आईडी कार्ड या एक जैसा वस्त्र में रखने को कहा है. पूजा के दौरान 24 घंटे किसी न किसी कार्यकर्ता को मौजूद रखने की हिदायत दी है. निर्धारित तिथि व समय पर जुलूस निकालने व समापन करने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित मार्ग से ही जुलूस निकालने की बात कही गई है. विधि-व्यवस्था संधारण को मौजूद रहने वाले दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है.

जुलूस में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध

एसएसपी ने कहा है कि जुलूस में डीजे पर पूर्णतः रोक रहेगी. किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनितिक एवं जातिगत उन्माद फैलाने वाले नारे, चित्र व बैनर का प्रयोग नहीं करने की हिदायत दी गई है. जुलूस के दौरान धारदार हथियार के साथ प्रदर्शन पर रोक रहेगी. जुलूस की सीसीटीवी/वीडियोग्राफी की निगरानी की जायेगी. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

उन्होंने पूजा समितियों से नियमों को पालन करने एवं किसी भी अप्रिय घटना की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष का नंबर- 8709250965 एवं 0612- 257088 पर देने की अपील की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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