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Form 16 मिलने से पहले भूलकर भी न भरें ITR, अटक सकता है रिफंड!

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Form 16 मिलने से पहले भूलकर भी न भरें ITR, अटक सकता है रिफंड!
ITR Filing Form 16 (Photo: Freepik)

ITR Filing Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू हो चुका है. सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयर्स के पास फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून है. टैक्स एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि नौकरीपेशा लोगों को फॉर्म 16 मिलने से पहले आईटीआर भरने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने पर गलती होने और रिफंड अटकने का खतरा बढ़ जाता है.

फॉर्म 16 क्या है और यह क्यों जरूरी है?

यह आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाने वाला एक सर्टिफिकेट है. इसमें आपकी सालाना सैलरी और उस पर कटे टैक्स (TDS) का पूरा ब्योरा होता है. यह इस बात का सबूत है कि कंपनी ने आपकी सैलरी से टैक्स काटकर सरकार के पास जमा कर दिया है. जब आप आईटीआर पोर्टल पर जाते हैं, तो फॉर्म 16 की मदद से ही आपकी सैलरी, डिडक्शन और टीडीएस की ज्यादातर जानकारियां वहां पहले से भरी हुई (Pre-filled) दिखती हैं. इससे रिटर्न फाइल करना काफी आसान हो जाता है.

इसके दो हिस्से होते हैं:

  • पार्ट A: इसमें एम्प्लॉयर और कर्मचारी की निजी जानकारी, पैन (PAN) नंबर, टैन (TAN) नंबर और तिमाही आधार पर जमा किए गए टीडीएस का संक्षेप (समरी) होता है.
  • पार्ट B: इसमें सैलरी का पूरा ब्रेकअप होता है. जैसे कुल कितनी सैलरी मिली, कौन से भत्ते (Allowances) मिले और आपने 80C या 80D जैसी धाराओं में कितना निवेश या छूट क्लेम की है.

मिड-जून तक इंतजार करना क्यों फायदेमंद है?

टैक्स एक्सपर्ट्स 15 जून तक रुकने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि इसी समय तक आयकर विभाग के पास फॉर्म 26AS और एआईएस (AIS – Annual Information Statement) पूरी तरह अपडेट होते हैं. अगर आप बिना फॉर्म 16 के बहुत जल्दी आईटीआर फाइल कर देते हैं, तो आपके द्वारा दी गई जानकारी और टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में अंतर आ सकता है. इस मिसमैच के कारण आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है, रिफंड में देरी हो सकती है या फिर बाद में संशोधित रिटर्न (Revised ITR) दाखिल करनी पड़ सकती है.

फॉर्म 16 मिलने के बाद क्या करें?

डॉक्युमेंट्स हाथ में आते ही आपको तुरंत ये पांच कदम उठाने चाहिए:

  1. डिटेल्स चेक करें: अपना नाम, पैन नंबर, सैलरी की रकम और टैक्स कटौती को ध्यान से देखें कि सब सही है या नहीं.
  2. 26AS और AIS से मिलान करें: फॉर्म 16 के डेटा को इनकम टैक्स पोर्टल पर मौजूद फॉर्म 26AS और एआईएस से मैच करें.
  3. गलती होने पर कंपनी को बताएं: अगर फॉर्म 16 और सरकारी पोर्टल के आंकड़ों में कोई अंतर दिखे, तो तुरंत अपनी कंपनी के एचआर या फाइनेंस डिपार्टमेंट से संपर्क कर इसे सुधरवाएं.
  4. डॉक्युमेंट्स जुटाएं: निवेश के प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, होम लोन सर्टिफिकेट और कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट जैसे जरूरी डॉक्युमेंट्स संभालकर रख लें. 
  5. सटीक रिटर्न भरें: जब सभी आंकड़े आपस में मिल जाएं, तभी ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना सही आईटीआर सबमिट करें.

आखिरी तारीख क्या है?

जल्दबाजी से बचना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे कि नौकरीपेशा लोगों के लिए बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. यानी 15 जून से 31 जुलाई के बीच का समय आपके सभी डॉक्युमेंट्स को जांचने और बिना किसी गलती के सही टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे सही और सुरक्षित है.

ये भी पढ़ें: टैक्स भरने से पहले जान लें ये 5 बड़े बदलाव, एक गलती से रुक सकता है रिफंड 

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