[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home Business RBI: एटीएम से नहीं हुआ ट्रांजेक्शन और कट गया पैसा तो कितने दिन में देगा बैंक? जान लें आरबीआई का ये नियम 

RBI: एटीएम से नहीं हुआ ट्रांजेक्शन और कट गया पैसा तो कितने दिन में देगा बैंक? जान लें आरबीआई का ये नियम 

0
RBI: एटीएम से नहीं हुआ ट्रांजेक्शन और कट गया पैसा तो कितने दिन में देगा बैंक? जान लें आरबीआई का ये नियम 
RBI

RBI: डिजिटल लेनदेन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे कट जाते हैं पर निकलते नहीं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और पैसे अकाउंट से कट जाते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है, अब पैसा कब वापस मिलेगा? इसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ साफ और सख्त गाइडलाइंस तय किए हैं, ताकि ग्राहकों को नुकसान न उठाना पड़े. 

30 दिनों के अंदर शिकायत करने पर पूरे पैसे वापस

अगर किसी ग्राहक का एटीएम लेन-देन फेल हो जाए और खाते से पैसे कट जाएं, तो यह पूरी तरह बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वह रकम जल्द लौटाए. RBI ने साफ नियम तय किए हैं कि शिकायत दर्ज होने के 7 दिनों के भीतर बैंक को पैसा ग्राहक के खाते में वापस करना ही होगा, फिर चाहे बैंक सरकारी हो या निजी.  यह समय सीमा केवल कार्यदिवसों की है, यानी शनिवार, रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन इसमें शामिल नहीं होते. अगर बैंक तय समय में पैसा नहीं लौटाता, तो उसे हर दिन 100 रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा, जब तक कि पूरी राशि वापस नहीं हो जाती.  हालांकि, इस नियम का लाभ तभी मिलेगा, जब ग्राहक 30 दिनों के अंदर अपनी शिकायत दर्ज कराए. अगर शिकायत देर से की जाती है, तो हर्जाने का दावा मान्य नहीं होगा. 

ट्रांजेक्शन फेल होने पर क्या करे 

अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाए और पैसे कट जाएं, तो सबसे पहला कदम अपने बैंक के कस्टमर केयर से तुरंत संपर्क करना है.   इसके लिए आपके पास ट्रांजेक्शन की रसीद या बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है, क्योंकि यही सबूत बैंक आपकी शिकायत स्वीकार करने के लिए मांगता है.  आमतौर पर बैंक 24 घंटे के भीतर पैसा लौटाने की बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा समय पर नहीं होता.  अगर 7 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं मिलते, तो अगला कदम  Annexure-5 फॉर्म भरना है.  यह फॉर्म आप बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे बैंक शाखा से ले सकते हैं.  जैसे ही आप यह फॉर्म जमा करते हैं, उसी दिन से हर्जाने की गिनती शुरू हो जाती है.  

Also Read: Raghuram Rajan का बड़ा बयान! ट्रंप ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, अमेरिका पर पड़ेगा भारी

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel