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होटल के बिल पर सर्विस चार्ज गैरकानूनी

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नयी दिल्ली. रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा में खाने-पीने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ना अब गैरकानूनी होगा. इसके लिए केंद्र सरकार सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजेगी ताकि होटल में खानेवालों का आर्थिक शोषण रुके. शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता में केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने यह बात कही़ उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी चार्ज का प्रावधान नहीं है. खाद्य मंत्री ने कहा कि सर्विस चार्ज के नाम पर वसूली सरासर गलत है. हमने इस मसले के लिए एडवाइजरी तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय के पास अनुमोदन के लिए भेजा है. इस मौके पर मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएमओ से एडवाइजरी पर अनुमोदन मिलते ही इसे राज्यों के साथ सभी केंद्र शासित क्षेत्रों को भेज दिया जाएगा.

पीएमओ के पास अनुमोदन के बारे में पूछने पर बताया गया कि किसी भी ग्र्राहक के बिल में बिना उसकी अनुमति के सर्विस चार्ज जोड़ा गया, तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा और उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस मसले पर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ पिछले दिनों हुई बैठक में इस मसले के साथ कई अन्य मसलों पर भी चर्चा की गयी.

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