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Home Automobile Traffic Challan Rules: ड्राइविंग के समय साथ रखें ये डॉक्यूमेंट्स, वरना जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

Traffic Challan Rules: ड्राइविंग के समय साथ रखें ये डॉक्यूमेंट्स, वरना जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

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Traffic Challan Rules: ड्राइविंग के समय साथ रखें ये डॉक्यूमेंट्स, वरना जुर्माने के साथ हो सकती है जेल
ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी / सिम्बॉलिक पिक X से

Documents Needed to Avoid Traffic Challans : ड्राइविंग करनेवालों के लिए यह काम की बात है. हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे दस्तावेजों के बारे में, जो ड्राइविंग के दौरान आपके साथ हमेशा होने चाहिए. इनके न होने की स्थिति में न सिर्फ भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

Driving License Traffic Challan Rule

ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग के दौरान नियम तोड़ने पर यह दस्तावेज सबसे पहले मांगा जाता है. आपका ड्राइवर ही यह साबित करता है कि आपको कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति मिली हुई है. लेटेस्ट मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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Registration Certificate / RC Traffic Challan Rule

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस के बाद जो दूसरी चीज मांगती है, वह गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है. इसमें वाहन के मालिक का नाम, गाड़ी का नाम, मॉडल नंबर, इंजन की डीटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दर्ज होती है. रोके जाने पर अगर आपके पास गाड़ी की आरसी नहीं है, तो 10 हजार रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है. दोबारा पकड़े जाने पर 15,000 रुपये का जुर्माना और/या 2 साल की जेल का प्रावधान है.

Third Party Insurance Traffic Challan Rule

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

गाड़ी चलाते समय यह दस्तावेज भी साथ में रखना जरूरी है. चेकिंग के समय वाहन के बीमा संबंधी कागजात भी मांगे जा सकते हैं. इसे प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में लाइसेंस कैंसल किया जा सकता है. इसके साथ ही 2000 रुपये तक का चालान कट सकता है. अथवा, कम्युनिटी सर्विस के साथ तीन महीने की जेल हो सकती है.

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PUC Certificate Traffic Challan Rule

पीयूसी सर्टिफिकेट

भारत सरकार बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट पर जोर दे रही है. चाहे दो-पहिया हो या चार-पहिया, उसका PUC सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इस डॉक्यूमेंट को भी वाहन चलाते समय साथ रखना जरूरी है. इसे समय-समय पर रीन्यू भी कराना जरूरी होता है. यदि आप बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है.

DigiLocker & mParivahan Acceptable Across Country

डिजीलॉकर या एम-परिवहन ऐप में रखें, यह पूरे देश में मान्य

Traffic Challan से बचने के लिए ऊपर बताये गए डॉक्यूमेंट्स के अलावा, आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ रखना चाहिए. हालांकि यह जरूरी नहीं है. लेकिन पुलिस जांच की नौबत आने पर आपके द्वारा दिखाये गए दस्तावेजों से मैच करने के लिए यह मांगा जा सकता है. आपातकालीन स्थिति में आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज हर समय साथ रखना चाहिए. आप इन सभी दस्तावेजों को डिजीलॉकर या एम-परिवहन ऐप में रख सकते हैं. यह पूरे देश में मान्य है.

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राजीव कुमार हिंदी डिजिटल मीडिया के अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में प्रभातखबर.कॉम में सीनियर कंटेंट राइटर के तौर पर कार्यरत हैं. 15 वर्षों से अधिक के पत्रकारिता अनुभव के दौरान उन्होंने टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर की हजारों खबरों, एक्सप्लेनर, एनालिसिस और फीचर स्टोरीज पर काम किया है. सरल भाषा, गहरी रिसर्च और यूजर-फर्स्ट अप्रोच उनकी लेखन शैली की सबसे बड़ी पहचान है. राजीव की विशेषज्ञता स्मार्टफोन, गैजेट्स, एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), साइबर सिक्योरिटी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ICE और हाइब्रिड कारों, ऑटोनोमस ड्राइविंग तथा डिजिटल ट्रेंड्स जैसे विषयों में रही है. वे लगातार बदलती टेक और ऑटो इंडस्ट्री पर नजर रखते हैं और रिपोर्ट्स, आधिकारिक डेटा, कंपनी अपडेट्स तथा एक्सपर्ट इनसाइट्स के आधार पर सटीक और भरोसेमंद जानकारी पाठकों तक पहुंचाते हैं. डिजिटल मीडिया में राजीव की खास पहचान SEO-ऑप्टिमाइज्ड और डेटा-ड्रिवेन कंटेंट के लिए भी रही है. गूगल डिस्कवर और यूजर एंगेजमेंट को ध्यान में रखते हुए वे ऐसे आर्टिकल्स तैयार करते हैं, जो न केवल जानकारीपूर्ण होते हैं, बल्कि पाठकों की जरूरत और सर्च ट्रेंड्स से भी मेल खाते हैं. टेक और ऑटो सेक्टर पर उनके रिव्यू, एक्सपर्ट इंटरव्यू, तुलना आधारित लेख और एक्सप्लेनर स्टोरीज को पाठकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. राजीव ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2011 में प्रभात खबर दैनिक से की थी. शुरुआती दौर में उन्होंने देश-विदेश, कारोबार, संपादकीय, साहित्य, मनोरंजन और फीचर लेखन जैसे विभिन्न बीट्स पर काम किया. इसके बाद डिजिटल प्लैटफॉर्म पर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग, वैल्यू-ऐडेड स्टोरीज और ट्रेंड आधारित कंटेंट के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई. जमशेदपुर में जन्मे राजीव ने प्रारंभिक शिक्षा सीबीएसई स्कूल से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से बॉटनी ऑनर्स और भारतीय विद्या भवन, पुणे से हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा किया. पत्रकारिता के मूल सिद्धांत 5Ws+1H पर उनकी मजबूत पकड़ उन्हें खबरों की गहराई समझने और उन्हें आसान, स्पष्ट और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में मदद करती है. राजीव की सबसे बड़ी पहचान है, क्रेडिब्लिटी, क्लैरिटी और ऑडियंस-फर्स्ट अप्रोच. वे सिर्फ टेक ऐंड ऑटो को कवर नहीं करते, बल्कि उसे ऐसे पेश करते हैं कि हर व्यक्ति उसे समझ सके, उससे जुड़ सके और उससे फायदा उठा सके. जुड़िए rajeev.kumar@prabhatkhabar.in पर
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