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Home World पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को 17 साल की सजा, बुशरा बीबी भी दोषी करार; ज्वेलरी गिफ्ट बना जेल की वजह 

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को 17 साल की सजा, बुशरा बीबी भी दोषी करार; ज्वेलरी गिफ्ट बना जेल की वजह 

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पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को 17 साल की सजा, बुशरा बीबी भी दोषी करार; ज्वेलरी गिफ्ट बना जेल की वजह 
Imran Khan Sentence ( पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान)

Imran Khan Sentence: पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल में है. देश के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान रहे इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इमरान खान पहले से जेल में बंद हैं और उनके साथ जेल के अंदर व्यवहार को लेकर पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव में है.

Imran Khan Sentence in Hindi: तोशाखाना-2 मामला क्या है, जिस पर यह सजा हुई?

जियो न्यूज और डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला तोशाखाना-2 से जुड़ा है. आरोप है कि मई 2021 में सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक बेहद महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया था. नियमों के मुताबिक ऐसे उपहार सरकारी खजाने यानी तोशाखाना में जमा किए जाते हैं, लेकिन आरोप है कि इस ज्वेलरी को बहुत कम कीमत पर अपने पास रख लिया गया. शनिवार को यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में बनी एक विशेष अदालत ने सुनाया. स्पेशल जज (सेंट्रल) शाहरुख अरजुमंद ने करीब 80 सुनवाइयों के बाद यह निर्णय दिया. इमरान खान इस समय अदियाला जेल में ही बंद हैं, इसलिए सुनवाई भी वहीं की गई.

Imran Khan Sentence Toshakhana Case in Hindi: इन कानूनों के तहत 17 साल की सजा मिली

अदालत के आदेश के अनुसार, इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और 409 के तहत 10 साल की सश्रम कैद सुनाई गई. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 5(2) के तहत 7 साल की अतिरिक्त सजा दी गई. इस तरह कुल सजा 17 साल की हुई. बुशरा बीबी को भी बिल्कुल इन्हीं धाराओं में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कानून के मुताबिक, अगर यह जुर्माना अदा नहीं किया गया तो दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

डॉन के पास मौजूद अदालत के आदेश के अनुसार, सजा सुनाते समय अदालत ने इमरान खान की उम्र और इस तथ्य को ध्यान में रखा कि बुशरा बीबी एक महिला हैं. अदालत ने कहा कि इन्हीं वजहों से अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया गया. साथ ही, सीआरपीसी की धारा 382-बी के तहत पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में जोड़ा जाएगा.

इमरान खान पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार

इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद अगस्त 2023 में उन्हें तोशाखाना मामले में दोबारा गिरफ्तार किया गया. तब से वे लगातार जेल में बंद हैं. यह सजा ऐसे वक्त में आई है, जब पाकिस्तान सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि इमरान खान को जेल में एकांत कारावास में रखा गया है और उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा. यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरान खान को एकांत कारावास से बाहर निकालने की मांग की है.

‘तोशाखाना नीति का पूरा पालन किया’- इमरान खान की दलील

दोनों ने अदालत में सभी आरोपों से इनकार किया है. इमरान खान ने कहा कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें राजनीति से बाहर करने की साजिश का हिस्सा है. सीआरपीसी की धारा 342 के तहत बयान देते हुए उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी को झूठा और मनगढ़ंत बताया. इमरान खान ने अदालत में यह भी कहा कि वे पाकिस्तान दंड संहिता के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते. उन्होंने दावा किया कि तोशाखाना नीति 2018 के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया. उनके मुताबिक, उपहार को प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रोटोकॉल विभाग में दर्ज किया गया, उसका मूल्यांकन हुआ और तय रकम राष्ट्रीय खजाने में जमा कराई गई. इमरान खान ने कहा कि हमने तोशाखाना नीति का पूरी भावना के साथ पालन किया.

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