Ranchi Violence: झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में शुक्रवार को हुए उपद्रव और पत्थरबाजी के बाद पुलिस अब भी पूरी तरह से मुस्तैद है. मेन रोड के सभी हिस्सों में दुकानें बंद हैं. इधर, सुजाता चौक से फिरायालाल चौक तक एवं इस मार्ग की दोनों तरफ 500 मीटर दूरी तक धारा 144 (Section 144) लागू है. आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है. 36 घंटे तक रांची में नंटरनेट सेवा बाधित रही. धारा 144 और कर्फ्यू (Curfew) को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. आइए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है.