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इवीएम में कैसे डालें वोट

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इवीएम पर क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम, दल और चुनाव चिह्न् से संबंधित बैलेट पेपर चिपके रहते हैं. मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी और उसके प्रतीक के सामने का नीला बटन दबाना होगा. बटन दबाने के साथ ही प्रतीक के बायीं ओर की एक छोटी सी लाल बत्ती चमकती है और लंबी बीप (सीटी) की आवाज सुनायी पड़ती है. बीप की आवाज का मतलब है कि मतदाता का वोट दर्ज कर लिया गया है.
यदि आपके नाम पर हो गयी हो बोगस वोटिंग
यदि किसी वोटर का वोट दूसरे व्यक्ति ने जालसाजी कर डाल दिया हो, तो भी वह वोटर अपना वोट दे सकता है. मतदान केंद्र पर तैनात पीठासीन पदाधिकारी से संपर्क कर तुरंत कर शिकायत करें. पीठासीन पदाधिकारी वोटर को वोट दिलाने की तत्काल व्यवस्था करेंगे.
यदि नहीं देना हो किसी भी प्रत्याशी को वोट
यदि किसी वोटर को कोई भी प्रत्याशी योग्य नहीं लगता हो, तो वह किसी को भी वोट देने से इनकार कर सकता है. इवीएम में प्रत्याशियों की सूची के सबसे नीचे नोटा का बटन होता है. किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देने की स्थिति में नोटा का बटन दबाया जा सकता है.
यदि इवीएम हो खराब
यदि किसी बूथ पर इवीएम खराब हो गयी हो, तो मतदाताओं को इसकी सूचना तुरंत पीठासीन पदाधिकारी को देनी चाहिए. पीठासीन पदाधिकारी से संपर्क न होने की स्थिति में जिला निर्वाची पदाधिकारी से भी शिकायत की जा सकती है. शिकायत मिलने पर तुरंत इवीएम बदलने की व्यवस्था की जाती है.
वोटर आइडी नहीं, तो भी डाल सकते हैं वोट
अगर वोटर के पास मतदाता पहचान पत्र न हो, तो वह आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंकों व डाकघरों की ओर से जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग फोटोयुक्त पहचान पत्र, शारीरिक विकलांगता फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति, नरेगा के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज, राशन कार्ड, श्रम मंत्रलय की ओर से जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड या फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र में से कोई भी एक चीज लेकर अपनी पहचान करा वोट डाल सकता है.
कुछ जरूरी बातें
नि:शक्तों और बुजुर्गो को वोट दिलाने के लिए वाहन मतदान केंद्र तक लेकर जाया जा सकता है.
कोई वोटर बूथ तक जाने के लिए किसी पार्टी या उसके एजेंट द्वारा उपलब्ध करायी गयी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.
वोट देने के लिए किसी पार्टी, पार्टी के एजेंट या किसी भी व्यक्ति से पैसे नहीं लिये जा सकते हैं. ऐसा करना घूस लेना और भ्रष्ट आचरण है.
प्रत्याशी या राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित किसी भी पार्टी या भोज में शामिल होना रिश्वत लेने के समान है. किसी को वोट देने या नहीं देने के नाम पर किसी से शराब नहीं पी जा सकती है. न ही किसी अन्य नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया जा सकता है.
कोई धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु अपने अनुयायियों को किसी प्रत्याशी या पार्टी के पक्ष में वोट देने का निर्देश नहीं दे सकता है. ऐसा करना वोटरों को प्रभावित करनेवाली कार्रवाई मानी जाती है.
कोई व्यक्ति किसी वोटर को अपने मनपसंद प्रत्याशी या पार्टी को वोट देने के लिए किसी तरह से नहीं धमका सकता है.कोई वोटर अपने वोट के अलावा किसी दूसरे वोटर का वोट उसकी सहमति से भी नहीं डाल सकता है.
कोई वोटर एक से ज्यादा वोट नहीं दे सकता है. यदि गलती से उसका नाम कई क्षेत्रों में दर्ज हो गया हो, तो भी उसे एक ही वोट देने का अधिकार है.
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