[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home Badi Khabar शिक्षक भर्ती घोटाला: पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका अदालत ने फिर की खारिज

शिक्षक भर्ती घोटाला: पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका अदालत ने फिर की खारिज

0
शिक्षक भर्ती घोटाला: पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका अदालत ने फिर की खारिज

कोलकाता, विकास कुमार गुप्ता : शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) की जमानत याचिका बुधवार को फिर से खारिज हो गयी. अदालत सूत्रों के मुताबिक अलीपुर कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत के न्यायाधीश अर्पण चटर्जी ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्हें आगामी 11 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है. इसके साथ पार्थ चटर्जी को एक हजार रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है.

अदालत में क्या हुआ

अदालत सूत्रों के मुताबिक बुधवार को पार्थ के अलावा इस मामले में गिरफ्तार कल्याणमय, सुबीरेश समेत 10 आरोपियों को फिर से अलीपुर कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत में पेश किया गया था. यहां सुनवाई के दौरान पार्थ के वकील बिप्लब गोस्वामी ने अदालत में उनके मुवक्किल को जमानत पर रिहा करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल पार्थ की गिरफ्तारी को डेढ़ साल बीतने वाला हैं. जांचकर्ताओं के पास उनसे अब पूछताछ के लिए नया कुछ भी शेष नहीं बचा है. कोर्ट में पार्थ के खिलाफ आखिरी दस्तावेज छह महीने पहले जमा करायी गयी थी. तब से वह लगातार जेल में बंद है. वह उम्रदराज है. वह कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हैं. इस पर गौर कर अदालत उनके मुवक्किल को जमानत देने पर विचार करे. इधर, सीबीआइ की तरफ से जमानत का कड़ा विरोध कर कहा गया कि पार्थ पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं. उन्हें जमानत मिली तो जांच प्रभावित होने का डर रहेगा.

Also Read: बंगाल : अलीपुर कोर्ट में अचानक आमने- सामने हुए पार्थ और शोभन
फिर जमानत याचिका दायर होने से चिढ़े न्यायाधीश, किया जुर्माना

अदालत सूत्रों के मुताबिक पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका हाल ही में खारिज होने के बाद फिर से जमानत याचिका दायर होने से चिढ़े न्यायाधीश अर्पण चटर्जी ने पार्थ पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं, अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी दोबारा खारिज करने का निर्देश दिया. इसके साथ पार्थ के अलावा कल्याणमय, सुबीरेश समेत सभी 10 आरोपियों को 11 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

Also Read: दुर्गापूजा में पार्थ को मिलेगी जमानत या फिर रहेंगे जेल में, अगले महीने होगी मामले की सुनवाई

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel