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28 अगस्त को दोपहर 2.30 बजे नोएडा ट्विन टावर्स मिल जाएगा मिट्टी में, जारी हुए निर्देश…

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28 अगस्त को दोपहर 2.30 बजे नोएडा ट्विन टावर्स मिल जाएगा मिट्टी में, जारी हुए निर्देश…

Noida Twin Towers Demolition: नोएडा का ट्विन टॉवर 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे से ध्वस्त करना शुरू कर दिया जाएगा. यह जानकारी नोएडा प्राधिकरण के एडिशनल सीईओ प्रवीण मिश्रा ने सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक में लिए गए फैसले के बाद दी है. टॉवर के नजदीक स्थित एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज में रहने वालों को इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखते हुए 28 अगस्त की सुह 7 बजे तक घरों से दूर जाने को कह दिया गया है.

5,000 से अधिक हैं निवासी

ट्विन टॉवर के आस-पास रहने वालों को चेता दिया गया है कि वे अपनी गाड़ियों को भी उस समय वहां से हटा लें. प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि यदि किसी निवासी के पास एक से अधिक वाहन हैं और उसके पास परिसर में पार्क करने के लिए जगह नहीं है, तो प्राधिकरण ऐसे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करेगा. निवासी एडिफिस इंजीनियरिंग से मंजूरी मिलने के बाद शाम 4 बजे के बाद घर लौट सकते हैं. इसी के साथ एमराल्ड कोर्ट और एटीएस ग्रीन्स विलेज के कुल 1,396 फ्लैट को 28 अगस्त से पहले अपने घर खाली करने होंगे. इनमें 5,000 से अधिक निवासी हैं.

जियोटेक्सटाइल फैब्रिक से ढक दिया गया

प्राधिकरण ने एमराल्ड कोर्ट और एटीएस गांव के सुरक्षा गार्डों को 28 अगस्त को दोपहर तक परिसर में रहने की अनुमति दी. एमराल्ड कोर्ट और एटीएस ग्रीन्स विलेज की चार इमारतों को धूल से बचाने के लिए जियोटेक्सटाइल फैब्रिक से ढक दिया गया है. इसके अलावा प्राधिकरण ने यह भी तय किया है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 28 अगस्त को दोपहर 2:15 बजे से दोपहर 2:45 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा. किसी भी व्यक्ति/जानवर/वाहन का प्रवेश ट्विन टावरों के आसपास प्रतिबंधित रहेगा.

फायर टेंडर, एंबुलेंस आदि खड़ी की जाएंगी

प्राधिकरण ने कहा कि ट्विन टावरों के सामने पार्क के पास सड़क पर फायर टेंडर, एंबुलेंस आदि खड़ी की जाएंगी. बैठक में नोएडा प्राधिकरण, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, यातायात पुलिस, सुपरटेक, एडिफिस इंजीनियरिंग, जेट डिमोलिशन और एटीएस गांव और एमराल्ड कोर्ट के अपार्टमेंट मालिक संघों के अधिकारियों ने भाग लिया. सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2021 को सुपरटेक ट्विन टावरों को अवैध घोषित कर दिया था और अदालत ने नोएडा के अधिकारियों के साथ ‘मिलीभगत’ में इमारत के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था.

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