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Home Technology Grok AI Controversy: सरकार की सख्ती! एक्स से मांगा पूरा कच्चा-चिट्ठा

Grok AI Controversy: सरकार की सख्ती! एक्स से मांगा पूरा कच्चा-चिट्ठा

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Grok AI Controversy: सरकार की सख्ती! एक्स से मांगा पूरा कच्चा-चिट्ठा
ग्रोक विवाद पर सरकार ने एक्स की रिपोर्ट को बताया अधूरी, मांगी और जानकारी / सांकेतिक तस्वीर

Grok AI Controversy: नयी दिल्ली में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ और उसके एआई चैटबॉट ‘ग्रोक’ को लेकर बड़ा कदम उठाया है. महिलाओं और नाबालिगों से जुड़ी अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट तैयार करने में ग्रोक के कथित दुरुपयोग पर सरकार ने एक्स से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. कंपनी ने जवाब तो दिया, लेकिन मंत्रालय ने उसे “विस्तृत लेकिन अपर्याप्त” करार देते हुए और ठोस जानकारी की मांग की है.

रिपोर्ट पर सरकार की नाराजगी

पीटीआई भाषा के अनुसार, एक्स ने मंत्रालय को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सौंप दी थी. इसमें कई बिंदुओं का उल्लेख था, लेकिन सरकार का कहना है कि उसमें ठोस और स्पष्ट कदमों का विवरण नहीं दिया गया. इसी वजह से मंत्रालय ने कंपनी से और जानकारी मांगी है.

ग्रोक एआई पर गंभीर आरोप

केंद्र सरकार ने चेतावनी दी थी कि ग्रोकएआई का इस्तेमाल महिलाओं और नाबालिगों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाने और साझा करने में किया जा रहा है. इसे देखते हुए मंत्रालय ने 2 जनवरी को एक्स को तत्काल ऐसी सामग्री हटाने का आदेश दिया था.

अतिरिक्त समय और सख्त निर्देश

मंत्रालय ने एक्स को बुधवार शाम 5 बजे तक का अतिरिक्त समय दिया था ताकि वह अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) सौंप सके. साथ ही यह भी कहा गया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तकनीकी और संगठनात्मक कदमों का स्पष्ट विवरण दिया जाए.

एक्स का जवाब और सरकार की मांग

एक्स ने कहा कि वह भारतीय कानूनों और दिशानिर्देशों का सम्मान करता है और भारत उसके लिए अहम बाजार है. कंपनी ने दावा किया कि वह बिना सहमति वाली यौन सामग्री और भ्रामक सूचनाओं को हटाने की सख्त नीति अपनाती है. लेकिन मंत्रालय का कहना है कि ठोस कार्रवाई और निगरानी तंत्र का विवरण अब भी अधूरा है.

कानूनी कार्रवाई का संकेत

सरकार ने साफ किया है कि आईटी अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का पालन वैकल्पिक नहीं है. धारा 79 के तहत मिलने वाली ‘सेफ हार्बर’ छूट तभी लागू होगी जब कंपनी सख्त जांच-पड़ताल का पालन करेगी. नियमों के उल्लंघन पर एक्स के खिलाफ आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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