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पोलिंग एजेंट भी मतदान केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल

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पोलिंग एजेंट भी मतदान केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल

पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई कोलकाता. लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत शनिवार को राज्य की आठ सीटों के लिए मतदान होगा. इस बीच, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय द्वारा शुक्रवार को मतदान की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए जरूरी दिशानिर्देश जारी किये गये. इसके तहत मतदान कक्ष में पीठासीन पदाधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को छोड़ कर कोई भी कर्मचारी या मतदाता और राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिनियुक्त बूथ लेवल एजेंट मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे. ऐसा इसलिए, क्योंकि लोग वोटिंग करते समय सेल्फी-फोटो ले रहे हैं. बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए वीडियो और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं. इससे मतदान की गोपनीयता भंग हो रही है. इसे ध्यान रखते हुए मतदान कक्ष में मोबाइल लेकर प्रवेश करने पर रोक लगायी गयी है.यदि वोटकर्मी या पोलिंग एजेंट आयोग के इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं और मतदान केंद्र पर फोन पर वीडियो बनाते अगर पकड़े जाते हैं, तो पीठासीन अधिकारी तत्काल इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देंगे और संबंधित लोगों के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 128 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

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