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Home Rajya पश्चिम-बंगाल हाइकोर्ट की अनुमति के बिना अराबुल इस्लाम के खिलाफ रिपोर्ट पेश नहीं कर पायेगी पुलिस

हाइकोर्ट की अनुमति के बिना अराबुल इस्लाम के खिलाफ रिपोर्ट पेश नहीं कर पायेगी पुलिस

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हाइकोर्ट की अनुमति के बिना अराबुल इस्लाम के खिलाफ रिपोर्ट पेश नहीं कर पायेगी पुलिस

हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने दिया आदेश

कोलकाता. लोकसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस के दो नेता अराबुल इस्लाम व सौकत मोल्ला के बीच कलकत्ता हाइकोर्ट में विवाद बढ़ गया है. तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम ने सौकत मोल्ला पर गंभीर आरोप लगाये हैं. गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के समय पिछले वर्ष 15 जून को दो गुटों में विवाद हुआ था, जिसमें तीन लोगों की जान चली गयी थी. इस घटना को लेकर पुलिस के समक्ष कई मामले दर्ज किये गये, लेकिन पुलिस ने उन मामलों को स्वीकार करने की बजाय स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले शुरू किये. इस मामले में तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं, इन आरोपियों ने पुलिस जांच पर सवाल उठाये हैं. इनका कहना है कि तृणमूल विधायक सौकत मोल्ला के इशारे पर हमले हुए थे और पुलिस विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है. इन आरोपों को सुनने के बाद हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने कहा कि हाइकोर्ट की अनुमति के बिना पुलिस मामले में निचली अदालत के समक्ष कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर पायेगी. मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी.

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