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Home Rajya पश्चिम-बंगाल हाइकोर्ट ने विहिप को रामनवमी व हनुमान जयंती पर शोभायात्रा निकालने की दी अनुमति

हाइकोर्ट ने विहिप को रामनवमी व हनुमान जयंती पर शोभायात्रा निकालने की दी अनुमति

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हाइकोर्ट ने विहिप को रामनवमी व हनुमान जयंती पर शोभायात्रा निकालने की दी अनुमति

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने विश्व हिंदू परिषद को रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर शोभायात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद की दक्षिण कोलकाता जिला समिति के आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने 21 अप्रैल को जुलूस की अनुमति दी. यह जुलूस गरिया से जादवपुर 8बी बस स्टैंड निकाला जायेगा. इससे पहले विहिप ने कोलकाता पुलिस को अनुमति देने का आवेदन किया था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दीथी. राज्य सरकार के वकील ने कहा कि उस मार्ग पर कई स्थान हैं, जो संवेदनशील हैं. कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. साथ ही यातायात भी अवरुद्ध हो सकता है. साथ ही उसी दिन यूपीएससी की परीक्षा भी है. इसलिए राज्य सरकार ने वैकल्पिक मार्ग से जुलूस निकालने के लिए कहा. लेकिन, न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने उसी मार्ग पर जुलूस की अनुमति दे दी. हालांकि, न्यायाधीश ने कई शर्तें लगायी हैं. हाइकोर्ट ने कहा कि जुलूस में कोई भी हथियार नहीं ले जाया जा सकेगा, जुलूस में 600 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए और ना ही कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे सकता है. यह जुलूस शाम छह बजे से आठ बजे तक निकालना होगा. वहीं, जस्टिस जय सेनगुप्ता ने बांसद्रोणी के एक संगठन को 23 और 24 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाने की इजाजत दे दी. रामदूत संघ नामक संगठन ने पुलिस से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर संगठन ने हाइकोर्ट का रूख किया था.

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