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कागजात व सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

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कागजात व सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

घाटाल लोकसभा सीट : भाजपा उम्मीदवार हिरण्मय चटर्जी ने चुनाव परिणाम को अदालत में दी चुनौती छह सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई संवाददाता, कोलकाता कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि राज्य के घाटाल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हिरण्मय चटर्जी द्वारा दायर चुनाव याचिका के निबटारे तक सुरक्षित रखे जायें. गौरतलब है कि घाटाल से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार दीपक अधिकारी उर्फ देव को विजेता घोषित किया गया, जहां 25 मई को चुनाव हुए थे. अदालत ने निर्देश दिया कि चुनाव याचिका पर निर्णय होने तक, घाटाल निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, उपकरण, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) को ऐसे दस्तावेजों के संरक्षक प्राधिकारी द्वारा संरक्षित रखा जाये. न्यायमूर्ति विभाष पटनायक ने उच्च न्यायालय के संबंधित रजिस्ट्रार को इस आदेश की एक प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर छह सितंबर को अगली सुनवाई में फैसला किया जायेगा. भाजपा के हिरण्मय चटर्जी और तृणमूल के दीपक अधिकारी, दोनों ही फिल्म अभिनेता हैं और फिल्म जगत में क्रमश: हिरण और देव के नाम से चर्चित हैं. हिरण्मय चटर्जी के वकील बिलवदल भट्टाचार्य ने कहा कि याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गयी है. उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में सीसीटीवी फुटेज, इवीएम और डीवीआर सहित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया. न्यायमूर्ति विभाष पटनायक ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया.

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