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अवैध नियुक्ति मामले में पूछताछ के लिए नहीं मिल रही अनुमति

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अवैध नियुक्ति मामले में पूछताछ के लिए नहीं मिल रही अनुमति

कोलकाता. शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच कर रही सीआइडी ने सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि मुर्शिदाबाद स्थित गोथा हाई स्कूल में अवैध नियुक्ति के मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के सहायक विद्यालय निरीक्षक से पूछताछ जरूरी है. लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिल रही है. इस कारण जांच अटकी हुई है. सीआइडी ने बताया कि उनके आवेदन का अब तक उत्तर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जांच बीच में ही बंद हो गयी है. राज्य सरकार की जांच एजेंसी होने के बावजूद मुर्शिदाबाद के सहायक विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ जांच की इजाजत नहीं मिलने के कारण एसआइटी अब तक मामले में चार्जशीट जमा नहीं कर पायी है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने कहा कि क्या आप खुद को दिव्यांग महसूस कर रहे हैं? यह कैसी परिस्थिति है कि जब राज्य सरकार अपनी ही जांच एजेंसी को अधिकारी के खिलाफ जांच की अनुमति नहीं दे रही? न्यायमूर्ति ने अगले सोमवार तक राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि आखिर अब तक अनुमति क्यों नहीं दी गयी. हाइकोर्ट में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि हमें आज पहली बार इस बारे में पता चला है. हम इस संबंध में कोर्ट को जरूर जानकारी देंगे.” गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद के गोथा हाई स्कूल में हुए नियुक्ति घोटाला के मामले में जस्टिस विश्वजीत बसु ने आदेश दिया था कि 2011 से 2016 के बीच राज्य भर में हुई सभी नियुक्तियों की जांच सीआइडी करे. इस मामले की जांच सीआइडी ने शुरू की है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है.

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