[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home Rajya पश्चिम-बंगाल हत्या का आरोपी दोषी करार, सजा कल

हत्या का आरोपी दोषी करार, सजा कल

0
हत्या का आरोपी दोषी करार, सजा कल

हुगली. एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को चुंचुड़ा अदालत के फर्स्ट सेशन कोर्ट के जज संजय शर्मा ने गुरुवार को दोषी करार दिया. शनिवार को अभियुक्त को सजा सुनायी जायेगी. अभियुक्त का नाम मोहर्रम अली है. सरकारी वकील शंकर गांगुली ने बताया कि आरोपी जमानत पर था. लेकिन दोषी करार दिये जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है. उधर, आरोपी के पिता अब्दुल काशिम अली का कहना है कि उनके बेटे को मानसिक समस्या है और गांववाले उसे चिढ़ा कर गुस्सा दिला देते थे. पैसे के अभाव में वह बेटे का इलाज नहीं करा सके. बता दें कि गुड़ाप थाना अंतर्गत कांटा गरिया गांव में चार फरवरी 2010 को शेख इब्राहिम (45) नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी. मोहर्रम अली के साथ उसका पुराना विवाद था. घटना वाले दिन शेख इब्राहिम नमाज पढ़कर लौट रहा था, तभी अली ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. मौके पर ही इब्राहिम की मौत हो गयी थी. मृतक के भतीजे फिरोज मामूद ने गुड़ाप थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था.

18 जुलाई 2010 को जांच अधिकारी ने मामले में चार्जशीट दाखिल की. मामले में कुल 13 लोगों ने गवाही दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel