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Home पश्चिम-बंगाल कोलकाता कोर्ट जाने के रास्ते में बेहोश हुए ‘काकू’, आरोप गठन की प्रक्रिया फिर टली

कोर्ट जाने के रास्ते में बेहोश हुए ‘काकू’, आरोप गठन की प्रक्रिया फिर टली

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कोर्ट जाने के रास्ते में बेहोश हुए ‘काकू’, आरोप गठन की प्रक्रिया फिर टली

वेंटिलेटर पर हैं सुजय कृष्ण भद्र

संवाददाता, कोलकाताशिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया फिर टल गयी है. ‘कालीघाटेर काकू’ नाम से चर्चित सुजय कृष्ण भद्र सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की विशेष अदालत में जाते समय बीमार पड़ गये. रास्ते में ही अचेत होने के कारण उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नतीजा यह हुआ कि मामले के एक आरोपी के तय समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण आरोप गठन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी. जज ने अस्पताल से सुजय कृष्ण भद्र की मेडिकल जांच की रिपोर्ट मांगी है. भद्र के स्वास्थ्य की जांच की रिपोर्ट दो जनवरी तक कोर्ट को सौंपने को कहा गया है. दो जनवरी को रिपोर्ट देखने के बाद चार्ज गठन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है.

गौरतलब है कि शिक्षक नियुक्ति घोटाले में चार्ज गठन की प्रक्रिया में काफी देरी हुई है. आम तौर पर आरोप तब तक तय नहीं किया जाता, जब तक कि मामले में नामित सभी लोग अदालत में उपस्थित न हों. इस मामले में अबतक सुजय कृष्ण भद्र के बीमारी के कारण बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायाधीश ने आरोप तय करने की तारीख टाल दी. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए. 30 दिसंबर को चार्ज गठन का दिन तय किया गया था, लेकिन सोमवार को भी इडी इस मामले में कोई आरोप दायर नहीं कर पायी. मालूम हो कि सुजय कृष्ण भद्र सोमवार सुबह से बीमार महसूस कर रहे थे. जेल से निकलने के बाद विशेष इडी अदालत में जाने के दौरान बीच रास्ते में ही वह बेहोश हो गये. उन्हें तुरंत एसएसकेएम (पीजी) अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां से उन्हें एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया. वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

सूत्रों के मुताबिक, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. ‘काकू’ हृदय रोग से पीड़ित हैं. ऐसा माना जा रहा है कि हृदय संबंधित बीमारी के कारण ही वह बेहोश हुए थे. उन्हें पहले प्रेसीडेंसी जेल से एसएसकेएम ले जाया गया. जहां से शाम को उन्हें अलीपुर के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

इस पूरे मामले को भद्र के वकील ने विचार भवन (बैंकशॉल कोर्ट परिसर) स्थित इडी की पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट में उठाया. इसके बाद जज ने आरोप तय करने की प्रक्रिया स्थगित कर दी. न्यायाधीश ने कहा कि अगली सुनवाई दो जनवरी को होगी. इस दौरान वकील को जज की फटकार का सामना करना पड़ा. उन्होंने सवाल उठाया कि तबीयत खराब होने के बावजूद इलाज क्यों नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने अस्पताल अधिकारियों को सुजय कृष्ण भद्र की शारीरिक स्थिति की सभी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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