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अस्वस्थता का हवाला दे फिर हाजिर नहीं हुआ सुजय

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अस्वस्थता का हवाला दे फिर हाजिर नहीं हुआ सुजय

कोलकाता. शिक्षक नियुक्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के बाद अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) भी मामले में गिरफ्तार आरोपी सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाटेर काकू को हिरासत में लेना चाहती है. इस बाबत केंद्रीय जांच एजेंसी ने नये सिरे से विशेष सीबीआइ अदालत में आवेदन भी किया है. याचिका के बाबत अदालत ने गुरुवार को भद्र को कोर्ट में हाजिर कराने का निर्देश दिया था. हालांकि, वह एक बार फिर अस्वस्थता का हवाला देकर अदालत में हाजिर नहीं हुआ. इस दिन प्रेसीडेंसी संशोधनगार की ओर से विशेष सीबीआई अदालत में एक रिपोर्ट सौंपी गयी है. उसमें भद्र की अस्वस्थता का हवाला देते हुए उसे कोर्ट में पेश नहीं करने का कारण बताया गया है. बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में भद्र के जेल अस्पताल में चिकित्साधीन होने की बात कही गयी है. सूत्रों के अनुसार, मामले को लेकर भद्र के वकील ने अदालत में दलीलें रखीं कि सीबीआइ चाहे, तो जेल जाकर उनके मुवक्किल से पूछताछ कर सकती है. हिरासत में लेने की क्या जरूरत है? उन्होंने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि प्राथमिक स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में उनके मुवक्किल की अग्रिम जमानत का मामला पहले से ही कलकत्ता हाइकोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए, इस अदालत द्वारा कोई नया प्रोडक्शन वारंट जारी नहीं किया जाना चाहिए. पिछले वारंट पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया. उधर, सीबीआई के वकील ने कहा कि वे प्रोडक्शन वारंट मांग सकते हैं.

इसके बाद भद्र के वकील ने कहा कि अगर सीबीआइ चाहे, तो जेल जाकर भद्र पूछताछ कर सकती है. असल में शिक्षक नियुक्ति घोटाले में इडी के बाद अब सीबीआइ भी भद्र की आवाज का नमूना संग्रह करना चाहती है. ऐसे में सीबीआइ न्यायिक हिरासत की अवधि काट रहे भद्र को हिरासत में लेना चाहती है और मामले की पिछली सुनवाई में भी अदालत ने भद्र को सशरीर कोर्ट में हाजिर कराने का निर्देश दिया था. उक्त मामले में गत बुधवार को ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार शांतनु बनर्जी और संतू गंगोपाध्याय की आवाज का नमूना भी संग्रह कर चुकी है, जिसकी फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद नये तथ्य हाथ लगने के उम्मीद हैं.

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