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राज्य में अब सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा होंगे संपत्ति कर

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राज्य में अब सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा होंगे संपत्ति कर

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल सरकार अब गृह और संपत्ति कर की वसूली के मामले में नया बदलाव करने जा रही है. समय के साथ हुए बदलाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार अपनी सेवाओं को पूरी तरह से अब ऑनलाइन करने को तत्पर है. इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आवास व संपत्ति कर सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से जमा लेने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.

राज्य सचिवालय सूत्रों के मुताबिक, नया नियम 23 दिसंबर से पूरे राज्य में शुरू होगा. इसका मतलब यह है कि अब से घर और संपत्ति कर का भुगतान ऑफलाइन नहीं, बल्कि ऑनलाइन करना होगा. पूर्व में पंचायत क्षेत्र में कर निर्धारण प्रक्रिया में अनेक त्रुटियां थीं. राज्य पंचायत कार्यालय को पंचायत क्षेत्र के निवासियों से संपत्ति कर वसूलने में समस्या आ रही थी. माना जा रहा है कि नयी व्यवस्था से यह समस्या हल हो जायेगी.

नबान्न सूत्रों के अनुसार, पंचायत कार्यालय ने ऑनलाइन करों की शुरुआत के बारे में प्रत्येक पंचायत को पहले ही सूचित कर दिया है. कहा गया है कि इस नये नियम का गांवों में प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए. पता चला है कि ऑनलाइन कर सही तरीके से जमा हो रहा है या नहीं, इस पर पूरे एक महीने तक नजर रखी जायेगी. एक बार जब यह उस स्तर पर पहुंच जायेगा, तो यह प्रणाली पूरे राज्य में लागू कर दी जायेगी.

मुख्यमंत्री ने पंचायत क्षेत्र में कर वसूली के मुद्दे पर विभिन्न विभागों के साथ बैठक की थी और इसी बैठक में तय किया गया था कि पंचायत क्षेत्रों में लोग घर और संपत्ति कर का भुगतान भी ऑनलाइन करेंगे.

सूत्रों के अनुसार, नयी व्यवस्था शुरू करने से पहले प्रत्येक पंचायत ने संबंधित निवासियों की संपत्ति कर से संबंधित कई जानकारियां पोर्टल पर अपलोड कर दी है. प्रत्येक पंचायत ने एक फॉर्म भरकर अपने पंचायत कार्यालय में जमा कराया. बताया गया है कि कर जमा करने की नयी व्यवस्था शुरू करने से पहले 15 मिलियन से अधिक घरों की जानकारी पहले ही पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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